No: 26 Dated: Aug, 02 2007
[बिहार अधिनियम 26, 2007]
बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007
बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (बिहार अधिनियम 7, 2002) का संशोधन करने के लिये अधिनियम।
प्रस्तावना:-
चूंकि, बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम की धारा-3 के अनुसार सेवारत भारतीय प्रशासनिक सेवा राज्य सेवाओं " के सेवारत पदाधिकारियों की आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नियुक्ति का प्रावधान है।
और चूंकि, पदाधिकारियों की कमी के कारण सेवारत पदाधिकारियों को उक्त आयोग में पदस्थापन में कठिनाई अनुभूत की गई है।
और चूंकि, सविदा के आधार पर नियोजन, छंटनीग्रस्त कर्मचारियों का समायोजन, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति तथा - मेधाबी खिलाड़ियों की नियुक्ति के मामलों में आयोग की अनुशंसा प्राप्त करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।
और चूंकि, उपर्युक्त कारणों से सेवानिवृत पदाधिकारियों को आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति और संविदा के आधार पर नियोजन छंटनीग्रस्त कर्मचारियों का समायोजन तथा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति, मेधावी खिलाड़ियों के नियुक्ति के मामलों को आयोग की अनुशंसा की अधिकारिता से बाहर करने हेतु प्रावधान रने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन करना समीचीन है।
इसलिए, अब, भारत गणराज्य के अंठावनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :- (1) यह अधिनियम "बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007" कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
2. बिहार अधिनियम 7, 2002 की धारा-3 का प्रतिस्थापना-बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (बिहार अधिनियम 7, 2002) की धारा-3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:
"3. आयोग का गठन।-(1) बिहार कर्मचारी चयन आयोग का गठन एक अध्यक्ष एवं दो सदस्यों को मिलाकर होगा;
(2) आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी:
परन्तु आयोग का अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा, जो अपनी नियुक्ति की तिधि को, राज्य सरकार के अधीन कम-से-कम 10 वर्षों की सेवा कर चुका हो;
(3) यदि आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो, यथास्थिति, जबतक खण्ड-(2) के अधीन रिक्त पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य ग्रहण नहीं कर लेता है या जबातक अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेते हैं तबतक आयोग के अन्य सदस्यों में से ऐसा एक सदस्य जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, उन कर्तव्यों का पालन करेगा।"
3. बिहार अधिनियम-7, 2002 की धारा-4 का प्रतिस्थापना-बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (बिहार अधिनियम-7, 2002 की धारा-4 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:
"4. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल हटाया जाना एवं सेवाशर्ते।-(1) आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल, नियुक्ति की तिथि के प्रभाव से, पाँच वर्षों अथवा पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगाः
परन्तु
(क) आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य उक्त अवधि के दौरान भी अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा;
(ख) आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य सरकार द्वारा पदच्युत किया जा सकेगा, यदि वह-
(i) दिवालिया हो गया हो, या
(ii) कार्यकाल के दौरान अपने कर्तव्यों के बाहर कोई भुगतेय नियोजन स्वीकार कर लेता हो, या
(iii) राज्य सरकार की राय में किसी कारण से पद पर रहने हेतु अयोग्य हो जाता हो। (2) आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवाशर्तो का विनिश्चय, इस अधिनियम की धारा-12 की उप-धारा-(1) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन विनियमावली बनाकर, किया जायेगा।"
4. बिहार अधिनियम 7, 2002 की धारा-5 में एक परन्तुक का जोड़ा जाना।-बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (बिहार अधिनियम 7, 2002) की धारा-5 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा।
"परन्तु यह कि सविदा-नियोजनों, छैटनीग्रस्त कर्मचारियों के समायोजनों, अनुकम्पात्मक नियुक्तियों तथा मेधावी खिलाड़ियों की नियुक्तियों के मामलों में नियुक्तियाँ आयोग की अनुशंसा प्राप्त किये बिना की जा सकेंगी।"