No: 21 Dated: Sep, 11 2013

[बिहार अधिनियम 21, 2013]

बिहार खेल-कूद (खेल-कूद संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता एवं विनियमन) अधिनियम, 2013

    प्रस्तावना।-खेल-कूद संगमों के रजिस्ट्रीकरण, मान्यता एवं विनियमन के लिए तथा बिहार राज्य में खेल-कूद संगमों के कामकाज एवं क्रियाकलापों को सुकर बनाने एवं विनियमित करने और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूद में बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करने के अधिकार की मान्यता एवं विनियमन हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियम। 

    भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: 

                                                                                       अध्याय-1 

प्रारंभिक 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।- (1) यह अधिनियम "बिहार खेल-कूद (खेल-कूद संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता एवं विनियमन) अधिनियम, 2013" कहा जा सकेगा। 

    (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

    (3) यह तुरन्त प्रवृत होगा।

2. परिभाषाएँ।- इस अधिनियम में जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-  

    (क) "तदर्थ कार्यपालिका समिति" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-27 एवं 29 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा खेल-कूद संगम के क्रियाकलापों को जिसे अस्थायी रूप से न्यस्त किया गया है; 

    (ख) "संबद्धता" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ संबंध स्थापित करना; 

    (ग) "वार्षिक सामान्य बैठक" से अभिप्रेत है खेल-कूद संगम की सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक; 

    (घ) “बिहार ओलंपिक संगम" से अभिप्रेत है राष्ट्रीय खेल-कूद में बिहार राज्य के प्रतिनिधित्व के प्रयोजनार्थ गठित संगम जो इस रूप में भारतीय ओलंपिक संगम द्वारा मान्यता प्राप्त हो तथा बिहार राज्य  खेल-कूद परिषद् से सम्यक्प से संबद्ध किया गया है। 

    (ङ) "बिहार राज्य खेल-कूद परिषद्" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार द्वारा गठित परिषद् 

    (च) “संबद्धता प्रमाण पत्र" इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन सम्बद्धता देते समय बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् एक राज्यस्तरीय खेल-कूद संगम अथवा जिला खेल-कूद परिषद्, एक जिला स्तरीय खेल-कूद संगम द्वारा निर्गत एक दस्तावेज और इसमें बिहार ओलंपिक संगम द्वारा निर्गत संबद्धता पत्र शामिल है; 

    (छ) “जिला" से अभिप्रेत बिहार राज्य का कोई राजस्व जिला; 

    (ज) “जिला स्तरीय खेल-कूद संगम" से अभिप्रेत है कोई खेल-कूद इकाई जो किसी विशिष्ट खेल या खेल-कूद में राजस्व जिला का प्रतिनिधित्व करती हो और संबंधित जिला खेल-कूद परिषद् अथवा राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम से सम्यक् रूप से संबद्ध हो तथा रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत हो; 

    (झ) "जिला खेल-कूद परिषद्" से अभिप्रेत है, बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् के नियंत्रणाधीन राजस्व जिला में कार्यरत बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् द्वारा गठित परिषद् 

     (ञ) “निर्वाचन" से अभिप्रेत है खेल-कूद संगमों के कार्यपालिका निकाय का निर्वाचन; 

    (ट) “कार्यपालिका निकाय" से अभिप्रेत है, सम्यक् रूप से निर्वाचित ऐसे व्यक्तियों का समूह, जो खेल-कूद संगम के क्रियाकलापों का प्रबंध तथा नियंत्रण करता हो, चाहे जिस नाम से ऐसा निकाय जाना जाता हो; 

    (ठ)“असाधारण सामान्य बैठक" से अभिप्रेत है वार्षिक सामान्य बैठक के सिवाय खेल-कूद संगम के सामान्य निकाय की विशेष बैठक; 

    (ड) “सामान्य निकाय" से अभिप्रेत है खेल-कूद संगम के मतदाता एवं गैर मतदाता सदस्यों का निकाय; 

    (ढ) “सरकार" से अभिप्रेत है राज्य सरकार, बिहार; 

    (ण) “पर्यवेक्षक" से अभिप्रेत है राज्य के द्वारा बिहार राज्य खेल-कूद परिषद्, जिला खेल-कूद परिषद् या खेल-कूद संगम द्वारा निर्वाचनों की समीक्षा तथा खेल-कूद संगम की किसी अन्य कार्यवाही के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति; 

   (त) "पदधारी" से अभिप्रेत है खेल-कूद संगम के कार्यपालिका निकाय में ऐसा कोई व्यक्ति जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष का पद धारित करता हो; 

   (थ) "प्रारंभिक खेल-कूद निकाय" से अभिप्रेत है राजस्व जिला में कार्यरत खेल-कूद इकाई, जो न तो राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम और न जिला स्तरीय खेल-कूद संगम हो और अनुमंडल या अंचल या नगर अथवा ग्राम स्तर पर कार्यरत हो और जो व्यक्तियों द्वारा गठित एवं जिला स्तरीय खेल-कूद संगम से संबद्ध हो; 

    (द)"रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, रजिस्ट्रार के कृत्यों का अनुपालन करने हेतु इस अधिनियम की धारा-4 के अधीन निर्देशित रजिस्ट्रार और इसमें रजिस्ट्रार की सभी या किसी शक्ति का प्रयोग करते समय रजिस्ट्रार की सहायता करने हेतु नियुक्त कोई व्यक्ति; 

    (ध) "विनियम" से अभिप्रेत है, उपविधि से अनाच्छादित किसी अन्य विषय या टुर्नामेंट, कोचिंग प्रशिक्षण, अम्पायर का क्लिनिक के संचालन से संबंधित विषयों के लिए खेल-कूद संगम के कार्यपालिका निकाय द्वारा बनाया गया विनियम; 

   (न) "विशेष संकल्प" से अभिप्रेत है, सामान्य निकाय की बैठक में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प जिसकी कार्य-सूची अभिलिखित की गयी हो और पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित या पर्यवेक्षक द्वारा अभिप्रमाणित हो। मतदाताओं की कुल संख्या की कम से कम आधी संख्या से इस प्रयोजनार्थ गणपूर्ति होगी; 

    (प) "खेल-कूद संगम" से अभिप्रेत है राज्य में खेल-कूद एवं खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु गठित राज्य स्तरीय खेल-कूद संगम, जिला स्तरीय खेल-कूद संगम अथवा प्रारंभिक खेल-कूद संगम; 

    (फ) "राज्य स्तरीय खेल-कद संगम" से अभिप्रेत है राज्य में विशिष्ट खेल एवं खेल-कद के लिए जिला स्तरीय खेल-कूद संगमों का निर्वाचित प्रतिनिधि निकाय जो बिहार राज्य खेल-कूद परिषद् तथा बिहार ओलंपिक संगम से सम्यक रूप से संबद्ध हो तथा रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत हो। 

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