No: 28 Dated: Dec, 15 2017

[बिहार अधिनियम 28, 2017] 
बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) अधिनियम, 2017 
बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 (बिहार अधिनियम 8, 2000) का संशोधन करने के लिए  अधिनियम । 

            यतः, राज्य में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों एवं उनके अव्यवहित पारिवारिक सदस्यों को समुचित सुरक्षा प्रदान करने के विचार से बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अधीन विशेष सुरक्षा दल उपलब्ध किया गया है; और 
            यतः, विशेष सुरक्षा दल में 531 पदों के सृजन के कारण सभी पदाधिकारियों/कर्मियों पर प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण हेतु वर्तमान प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता है; और 
            यतः, बिहार विशेष सुरक्षा अधिनियम, 2000 में निहित वर्तमान प्रावधान में राज्य सरकार द्वारा समादेष्टा एवं उप समादेष्टा के पदों की नियुक्ति के प्रावधान हैं, जो वर्तमान चुनौतीपूर्ण सुरक्षा परिदृश्य एवं दल के आकार में वृद्धि को देखते हुए पर्याप्त नहीं है; 
                    इसलिए अब, बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 (बिहार अधिनियम 8, 2000) में संशोधन आवश्यक हो गया है। 
   भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : 
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।- (1) यह अधिनियम "बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) अधिनियम, 2017" कहा जा सकेगा। 
      (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
      (3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगा। 
2. बिहार अधिनियम 8, 2000 की धारा-5 में संशोधन |- बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 की धारा-5 की उपधारा (2) एवं (3) क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएंगी : 
           "(2) राज्य सरकार पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), विशेष शाखा को विशेष सुरक्षा दल के प्रमुख के रूप में नामित करेगी।" 
           "(3) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), विशेष शाखा की सहायता राज्य सरकार द्वारा यथानियुक्त एक पुलिस उप महानिरीक्षक (सुरक्षा), विशेष शाखा, एक समादेष्टा, उप समादेष्टओं एवं सहायक समादेष्टाओं द्वारा की जाएगी।" 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
मनोज कुमार , 
सरकार के संयुक्त सचिव ।

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