No: 7 Dated: Apr, 07 2016

[बिहार अधिनियम 7, 2016] 
बिहार कराधान विवाद समाधान अधिानियम, 2016

प्रस्तावना:- बिहार वित्त अधिनियम, भाग I (बिहार अधिनियम 5/1981) [जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा-94 द्वारा निरसित किये जाने के पूर्व था।] तथा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005), केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम 74/1956), बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 (बिहार अधिनियम 5/1988), बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948(बिहार अधिनियम XXXV/1948), बिहार  विद्युत शुल्क अधिनियम,1948 (बिहार अधिनियम 36/1948) और बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007 की वित्तीय वर्ष 2011-12 तक के कार्यवाहियों से उत्पन्न विवादों के समाधान हेतु अधिनियम। 
भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: 
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और पात्रता मानदंड।-(1)यह अधिनियम "बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2016" कहा जा सकेगा। 
    (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
    (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा एवं अधिसूचना निर्गमन की तिथि से तीन माह तक लागू रहेगा; 
परन्तु राज्य सरकार, इस प्रयोजनार्थ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, उक्त तीन माह की अवधि को, अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट अवधि तक परन्तु तीन माह से    अनधिक के लिए बढ़ा सकेगी।
    (4) यह ऐसे सभी विवादों पर लागू होगा जो विधि के अधीन वित्तीय वर्ष 2011-12 तक की कार्यवाहियों से उत्पन्न हों एवं पक्षकार द्वारा विवाद के समाधान हेतु आवेदन  अधिनियम की समाप्ति के पन्द्रह दिन पूर्व तक दिया गया हो एवं समाधान-राशि का भुगतान अधिनियम के लागू रहने की अवधि तक किया गया हो। 

 

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