बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010
No: 159 Dated: Feb, 25 2010
बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
:: अधिसूचना ::
बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 03, 2008) की धारा-19 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है :
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :- (i) यह नियमावली “बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010" कही जा सकेगी।
(ii) इसका विस्तार बिहार राज्य सरकार के सचिवालय के विभागों तथा संलग्न कार्यालयों तक सीमित रहेगा।
(iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषाएँ :- जब तक अन्यथा आपेक्षित न हो इस नियमावली में -
(i) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 03, 2008).
(ii) 'सेवा’ से अभिप्रेत है बिहार सचिवालय सेवा,
(iii) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों के संदर्भ में सचिब, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तथा सेवा के सभी उच्चतर ग्रेड या पदो के संदर्भ में बिहार के राज्यपाल,
(iv) 'संलग्न कार्यालयों' से अभिप्रेत है, परिशिष्टि-1 में यथाविनिर्दिष्ट संलग्न कार्यालय,
(v) 'परिशिष्ट' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट,
(vi) 'संवर्ग नियंत्री प्राधिकार' से अभिप्रेत है किसी ग्रेड के संबंध में सभी प्रयोजनों के लिए बिहार राज्य सरकार का कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
(vii)' सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार का कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
(viii) 'ग्रेड' से अभिप्रेत है नियम-4 में विनिर्दिष्ट कोई ग्रेड ,
(ix) 'नियत तिथि' से अभिप्रेत है अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि: 04 जनवरी 2008),
(x) 'सीधी भर्ती' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति,
(xi) 'सीमित प्रतियोगिता परीक्षा' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा बनायी गई विनियमावली के अनुसार आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा,
(xii) जिन शब्दों या विषयों को इस नियमावली में परिभाषित नहीं किया गया है उनका वही अर्थ होगा, जैसा कि अधिनियम में परिभाषित है।