No: -- Dated: Dec, 05 2023

बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) नियमावली 2023

बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम 2007 (बिहार अधिनियम 03, 2008) (समय-समय पर यथासंशोधित) की धारा 19 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 को संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है -

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।- (i) यह नियमावली "बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) नियमावली 2023" कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार बिहार राज्य सरकार के सचिवालय के विभागों तथा संलग्न कार्यालयों तक सीमित रहेगा।

(iii) यह बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रवृत्त होने की तिथि से प्रभावी होगा । 

2. बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के नियम - 4 (1) का संशोधन - उक्त नियमावली के नियम - 4 (1) की तालिका क्रम संख्या - 01 में अंकित सेवा के मूल कोटि के पदनाम को "सहायक" के स्थान पर "सहायक प्रशाखा पदाधिकारी" के रूप में संशोधित किया जाता है।

3. बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 (समय-समय पर यथासंशोधित) में जहाँ भी "सहायक" शब्द अंकित है, उसे "सहायक प्रशाखा पदाधिकारी" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।