No: 15/8896 Dated: Jul, 19 2017

संख्या -15/बि0स0से0-02-021/2008-सा0प्र0-8896/ बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 03, 2008) की धारा 19(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है :

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।- (1) यह नियमावली "बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017" कही जा सकेगी।

     (2) यह बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के प्रवृत होने की तिथि दिनांक 25.02.2010 से प्रवृत होगी।

2. बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के नियम-10 के उप-नियम (1) का प्रतिस्थापन:- उक्त नियमावली, 2010 के नियम-10 के उप-नियम (1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

    (1) सेवा के प्रत्येक ग्रेड के पद पर दी गयी प्रोन्नति, आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

    परन्तु संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा, तत्समय प्रवृत्त नियमों/प्रावधानों के आलोक में, संभावित रिक्तियों के विरुद्ध, प्रोन्नति-योग्य सेवा के सदस्यों का अग्रिम पैनल तैयार रखेंगे, जिससे कि जब भविष्य में रिक्ति उपलब्ध हो जाय तो. प्रोन्नति संबंधी आदेश निर्गत किया जा सके।

 

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(दया निधान पाण्डेय)

सरकार के अपर सचिव।

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