No: 9-6216 Dated: Jun, 29 2006
संख्या-9/0सं0-20-102/99-का0-6216 "भारत-संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल सचिवालय लिपिकों की भर्ती एवं सेवा शर्तों के लिए निम्नलिखित नियमांवली बनाते हैं-
1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ ।- (1) यह नियमावली "बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2006" कही जा सकेगी । .
(2) यह तुरत प्रवृत होगी ।
2. परिभाषाएं । इस नियमावली में, जब तक किसी संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो ।
(क) “नियत तिथि" से अभिप्रेत, है इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि,
(ख) “सेवा" से अभिप्रेत है बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा,
(ग) "कोटि" स्ने : अभिप्रेत है, नियम-3 में विनिर्दिष्ट कोटि,
(घ) “सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्ति” से अभिप्रेत • है, संक्षम प्राधिकार बांग। .' आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाफल के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त व्यक्ति,
(ड) • “संलग्न कार्यालय” से अभिप्रेत हैं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे कार्यालय,
(च) “नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है- संबंधित विभागों के आयुक्त एवं सचिव,
(छ) “परिवीक्षाधीन' से अभिप्रेत हैं. निम्नवर्गीय लिपिक कोटि में परिवीक्षाधीन रूप से.नियुक्त व्यक्ति,
(ज) : सामान्य. वरीयता सूची" से अभिप्रेत है नियत तिथि की स्थिति तथा राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ बनायी जाने वाली विनियमावली के अगर समय-समय पर पुनरीक्षित, सेवा के कर्मचारियों की वरीयता सूची, जिसका संधारण कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग करेंगा,
(झ) “आयोग से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग,
3. सेवा का गठन इस सेवा में दो कोटियाँ होंगी, यथा,
(क) उच्चवर्गीय लिपिक, एवं,
(ख) निम्नवर्गीय लिपिक । .
4. संवर्ग ।- इस सेवा का संवर्ग विभागवार, होगा ।
5. सेवा का अधिकृत बल :- सेवा के अधिकृत बल का आवश्यकतानुसार समय-सम पर पुनर्निर्धारण - संबंधित विभाग से परामर्श कर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा। परन्तु यह कि प्रत्येक विभाग में नियत तिथि को टंकको/ विप्त्रलिपिको /दिनचर्यालिपिकों के स्वीकृत पद बल का 50 प्रतिशत निम्नवर्गीय लिपिक की कोटि का और 50 प्रतिशत उच्चवर्गीय लिपिक कोटि का समझा जायेगा । अतिरिक्त विषम संख्या वाले पद निम्नवर्गीय लिपिक. की कोदि में समझे जानेंगे । लेकिन उच्चवर्गीय लिपिक का कार्यरत बाल यदि किसी विभाग में 50 प्रतिशत से अधिक हो तो कार्यरत उच्चवर्गीय लिपिक की सेवानिवृत्ति या प्रोनात्ति होने तक ऐसा पद उच्चवर्गीय लिपिक का समझा जायेगा । उच्चवर्गीय लिपिक, का पद बल जब तक 50 प्रतिशत से कम नहीं हो जाता है तब तक उच्चवर्गीय, लिपिक के पद पर प्रोन्नति नहीं दी जायेगी ।
6. आरक्षण :- सेवा' में नियुक्ति/प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे ।
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