बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (भर्ती) विनियमावली, 2008
No: 9-10682 Dated: Sep, 30 2008
बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
अधिसूचना
बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2008 के नियम-15 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन उक्त नियमावली के नियम-7(1) (5) एवं (7) के अनुसार बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा में निम्नवर्गीय लिपिक की कोटि में भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता/अर्हता एवं भर्ती की प्रक्रिया के निर्धारण हेतु बिहार राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) निम्नांकित विनियमावली बनाती है :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1) यह विनियमावली बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (भर्ती) विनियमावली, 2008 कहीं जा सकेगी|
(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी ।
2. परिभाषाएँ :- इस विनियमावली में, जब तक किसी संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो
(i) "उपलब्ध रिक्तियों'' से अभिप्रेत है सेवा के निम्नवर्गीय लिपिक की कोटि में प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल की स्थिति के आधार पर परिगणित रिक्तियों,
(ii) "सेवा" से अभिप्रेत है बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा:
(iii) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग:
(iv) "परीक्षा'' से अभिप्रेत है आयोग द्वारा सेवा के निम्नवर्गीय लिपिक की कोटि में सीधी भर्ती हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा;
(v) ''नियमावली'' से अभिप्रेत है 'बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2006'; तथा
(vi) "समूह 'घ' के नियमित नियुक्त कार्मिक'' से अभिप्रेत है समूह 'घ के वैसे कार्मिक जिनकी सेवा सम्पुष्ट की जा चुकी हो; तथा
(vii) इस विनियमावली में प्रयुक्त अन्य शब्दों संदर्भो जिन्हें इसमें परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2008 में परिभाषित है।