बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (भर्ती) (संशोधन) विनियमावली, 2014
No: 5046 Dated: Apr, 11 2014
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
|| अधिसूचना ||
संख्या-9/विविध-14-23/2007-सा0प्र0-5046/ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (भर्ती) विनियमावली, 2008 में निम्नांकित संशोधन करते हैं:
1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:- (1) यह विनियमावली "बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (भती) (संशोधन) विनियमावली, 2014" कही जा सकेगी।
(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. उक्त विनियमावली, 2008 के विनियम 4(2)(ख) में संशोधन।उक्त विनियमावली, 2008 के विनियम 4(2)(ख) में प्रयुक्त शब्द "मैट्रिक' शब्द "इंटरमीडिएट" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
3. उक्त विनियमावली, 2008 के विनियम 6, 7 एवं 8 को विलोपित किया जायेगा।
4. उक्त विनियमावली, 2008 के विनियम 9. 10 एवं 11 क्रमशः 6, 7 एवं 8 द्वारा पुनर्सख्यांकित किये जायेंगे।
बिहार राज्यपाल के आदेश से
(अनिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव।