बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017
No: 9/3295 Dated: Mar, 20 2017
संख्या-9/विविध-14-13/2016-सा0प्र0 3295/ भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2006 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:
1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:- (i) यह नियमावली "बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017" कही जा सकेगी।
(ii) यह सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या- 5046 दिनांक 11.04.2014 के प्रवृत होने की तिथि अर्थात दिनांक 11.04.2014 से प्रवृत्त होगा।
2. बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 7 के उप-नियम (5) का प्रतिस्थापन :– उक्त नियमावली, 2006 के नियम-7 का उप-नियम (5) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :
"(5) प्राधिकृत बल का शेष पन्द्रह प्रतिशत (15%) पद सचिवालय के विभागों एवं संलग्न कार्यालयों की नियमित स्थापना में कार्यरत समूह 'घ' के इंटरमीडिएट उत्तीर्ण कर्मियों से. वरीयता के आधार पर, प्रोन्नति द्वारा संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा भरे जायेंगे
परन्तु इस प्रकार से प्रोन्नत निम्नवर्गीय लिपिकों को प्रोन्नति एवं प्रथम वेतन वृद्धि के उपरांत अगली वेतन वृद्धि तबतक देय नहीं होगी जबतक की उनके द्वारा कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा एवं हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लिया जाय। उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर उनकी सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी।"
बिहार राज्यपाल के आदेश से.
(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव |