No: 9/12428 Dated: Sep, 12 2016

संख्या-9/सं0सं0-20-102/99, सा0प्र0.12428/ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2006 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:
1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ ।-(1) यह नियमावली "बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016" कही जा सकेगी।
(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी। 
2. उक्त नियमावली, 2006 के नियम-7 के उप नियम (3) का संशोधन:- बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2006 के नियम-7 के उप नियम-13) का प्रावधान निम्नलिखित प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:
"निम्नवर्गीय लिपिक के प्राधिकत बल का 10 प्रतिशत पद बिहार उत्कृष्ट खिलाडियां की नियुक्ति नियमावली, 2014 में विहित प्रक्रिया के अनुसार उत्कष्ट खिलाडियों की नियकिा द्वारा भरा जायेगा। ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गई हो के आश्रितों पर सीधी भर्ती कोटा के शेष 75 प्रतिशत पद के विरुद्ध अपेक्षित मानदण्ड पूरा करने पर, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विधारण किया जा सकेगा, जिसके लिये आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी।
         परन्तु सेवाकाल में मृत्त सरकारी संवकों के आश्रितों की नियुक्ति के उपरांत, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की शेष रिक्तियों के लिये अधियाचना आयोग को पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्ष का दिसम्बर माह तक भेजी जायेगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से
(दयानिधान पाण्डेय)   
सरकार के अपर सचिव ।

 

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