बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2011
No: 7443 Dated: Jun, 30 2011
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: अधिसूचना ::
भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2006 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:
1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :- (i) यह नियमावली "बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (संशोधन) नियमावली. 2011" कही जा सकेगी।
(2) यह तुरत प्रवृत्त होगी।
2. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 7 के उप-नियम (5) का प्रतिस्थापन :- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 7 का उप-नियम (5) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :
"(5) अधिकृत बल का शेष पन्द्रह प्रतिशत (15%) पद सचिवालय के विभागों एवं संलग्न कार्यालयों की नियमित स्थापना में कार्यरत समूह "घ" के मैट्रिक उत्तीर्ण कर्मियों से वरीयता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति से संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा भरे जायेंगे।"
3. उक्त नियमावली, 2006 के नियम-7 के उपनियम (7) में संशोधन:- उक्त नियमावली के नियम-7 के उपनियम (7) युक्त शब्द, अंक एवं कोष्ठक "एवं (5) विलोपित किया जायेगा एवं शब्द "परीक्षाओं' शब्द "परीक्षा द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
4. उक्त नियमावली, 2006 के नियम-11 के उपनियम (4) में संशोधन:- उक्त नियमावली के नियम-11 के उपनियम (4) में प्रयुक्त शब्द "अथवा नियम-7(5) के अधीन नियुक्त सभी कर्मी विलोपित हो जायेंगे।
5. उक्त नियमावली, 2006 के नियम-11 के उपनियम (5) का प्रतिस्थापन:- नियम-11 के उपनियम (5) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :
"(5) नियम-7(5) के अधीन प्रोन्नति द्वारा नियुक्त कर्मियों की आपसी वरीयता वहीं होगी जो पूर्व सेवा में थी।'
6. उक्त नियमावली, 2006 के नियम-11 के उपनियम (6) में संशोधन :- नियम-11 के उपनियम (6) में प्रयुक्त शब्द "कनीय" शब्द "वरीय" द्वारा प्रतिस्थापित हो जायेगा।
बिहार राज्यपाल के आदेश से
(अजय कुमार चौधरी)
सरकार के संयुक्त सचिव।