बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) अधिनियम 2011
No: 6 Dated: May, 27 2011
[बिहार अधिनियम 6, 2011]
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) अधिनियम 2011
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 में संशोधन करने हेतु अधिनियम।
भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ। -(1) यह अधिनियम "बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) अधिनियम 2011" कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
2. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 (बिहार अधिनियम 7, 1952) की धारा-2 (घ) का संशोधन |- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 (बिहार अधिनियम 7, 1 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :
“(घ) “उच्च विद्यालय" से अभिप्रेत है स्थापना अनुज्ञा प्राप्त कोई विद्यालय या प्रस्वीकृत विद्यालय या माध्यमिक शिक्षा में शिक्षण देने वाला या इस रूप में मान्यता प्राप्त विद्यालय का विभाग।"
3. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 (बिहार अधिनियम 7, 1952) की धारा-4 का संशोधन ।-बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 (बिहार अधिनियम 7, 1952) की धारा-4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में प्रयुक्त शब्द समूह "लोक शिक्षा निदेशक, बिहार" को शब्द समूह "निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बिहार" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
4. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 (बिहार अधिनियम 7. 1952) की धारा-4 ख का संशोधन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 (बिहार अधिनियम 7ए1952) की धारा-4 ख की उप-धारा (1) एवं (2) में प्रयुक्त शब्द समूह "लोक शिक्षा निदेशक, बिहार" को शब्द समूह "निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बिहार" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
5. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 (बिहार अधिनियम 7, 1952) की धारा-7 का संशोधन :- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 (बिहार अधिनियम 7, 1952) की धारा-7 की उप-धारा (1) (2) एवं (3) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा यथा:
(1) पाठ्यक्रम समिति समिति द्वारा प्रत्येक संकाय के विषयों हेतु पाठ्यक्रम समिति का गठन किया जायेगा तथा ऐसी प्रत्येक समिति में पाँच सदस्य होगें जो विषय विशेषज्ञ होगें।
(2) उप-धारा (1) के अन्तर्गत गठित प्रत्येक समिति में होंगे - (I) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार द्वारा नामित एक व्यक्ति।
(II) निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, बिहार द्वारा नामित एक व्यक्ति।
(III) समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक तथा स्नातक महाविद्यालय के दो वरीय अध्यापक/प्राचार्य
(IV) निदेशक, राष्ट्रीय शिक्षण शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा नामित एक व्यक्ति।
(3) समितियों का दायित्व होगा कि :-
(क) माध्यमिक स्तर पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए पढ़ाये जाने वाले विषयानुसार पाठ्यक्रम को समिति एवं राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के माध्यम से राज्य सरकार को अनुशंसित करना;
(ख) पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम से संबंधित पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करने हेतु "बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड, पटना" को समुचित निर्देश देना;
(ग) “बिहार राज्य पाठय पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड पटना" से प्रकाशित पाठय पुस्तकों के अलावा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य पुस्तकों को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बिहार को अनुशंसित करना;
(घ) माध्यमिक स्तर पर उच्च विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम एवं पढ़ाने के तरीके में बेहतरी हेतु सुझाव देना ; एवं
(ङ) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बिहार द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का पालन ।
6. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 (बिहार अधिनियम 7, 1952) की धारा-8 का संशोधन।-बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 (बिहार अधिनियम 7, 1952) की धारा-8 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :
"8 (1) समिति के पदाधिकारी-निम्नलिखित समिति के पदाधिकारी होगें :- (1) अध्यक्ष
(II) सचिव
(III) शैक्षणिक निदेशक
(IV) संयुक्त सचिव (उच्च माध्यमिक)
(V) संयुक्त सचिव ( माध्यमिक )
(VI) परीक्षा नियंत्रक (उच्च माध्यमिक)
(VII) परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक) (VIII) वित्त पदाधिकारी
(IX) इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियम द्वारा प्रस्तावित अन्य पदाधिकारी समिति के पदाधिकारी होंगे।
"8 (2)- अध्यक्ष एवं सचिव, के अतिरिक्त उपर्युक्त धारा-8 के खण्ड (1) में अंकित समिति के पदाधिकारियों की शक्ति एवं दायित्व का निर्धारण प्रशासी विभाग का अनुमोदन प्राप्त कर समिति द्वारा किया जायेगा ।
7. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन अधिनियम 1952 यथासंशोधित की धारा-10-ख की उप-धारा-4) में संषोधन (1) अधिनियम की धारा-10 ख की उप-धारा (4) में प्रयुक्त शब्द-समूह "प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार के स्थान पर शब्द समूह “राज्य सरकार प्रतिस्थापित किया जायेगा।
8. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 यथासंशोधित की धारा-10-ग में संशोधन।-बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 (बिहार अधिनियम 7, 1952) की धारा-10-ग के प्रथम परन्तुक के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जायेगा :
परन्तु यह और कि बोर्ड निर्धारित मापदण्ड के अन्तर्गत शासी निकाय/प्रबंध समिति के गठन हेतु विनियम बना सकेगी ।
9. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 (बिहार अधिनियम 7, 1952) की धारा-12 का संशोधन :- (1) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 (बिहार अधिनियम 7, 1952) की धारा-12 के खण्ड (च) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :
"(च) माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बीच अनुदानों का भुगतान उन विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम में संशोधन एवं अन्य बेहतरी के लिये किया जायेगा।"
(2) धारा-12 के खण्ड (झ) के प्रथम परन्तुक में प्रयुक्त शब्द समूह "लोक शिक्षा निदेशक, बिहार" को शब्द समूह "निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बिहार" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
10. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 (बिहार अधिनियम 7, 1952) की धारा-17 का संषोधन | बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 (बिहार अधिनियम 7, 1952) की धारा-17 में प्रयुक्त शब्द समूह “राज्य सरकार" को शब्द समूह "प्रशासी विभाग" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।