No: 10 Dated: Jul, 30 2019

[बिहार अधिनियम 10, 2019] 
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019
      

      भारत-गणतंत्र के सत्तरवें वर्ष में, बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्न रूप में यह अधिनियमित हो: 
                                                                                                  अध्याय-I 
                                                                                                  प्रारम्भिक
 
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ (1) यह अधिनियम "बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019" कही जा सकेगी। 
      (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। 
      (3) यह राजकीय गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। 
2. परिभाषाएँ:-  इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरूद्ध न हो : 
    (क) 'अकादमिक सत्र से अभिप्रेत है चालू वर्ष की 1ली अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक की बारह माहों की अवधि; 
    (ख) “सम्बद्ध विद्यालय' से अभिप्रेत है शैक्षणिक संस्थान जो समिति से, इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनी नियमावली एवं विनियमावली के प्रावधानों के अनुसार वर्ग XII तक के लिए, विशेषाधिकार प्राप्त हो; 
    (ग) 'सम्बद्धता कमिटी' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-20 के अधीन गठित सम्बद्धता कमिटी; 
    (घ) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है कार्यालय परिचारी स्तर से ऊपर के सभी कर्मियों के संबंध में अध्यक्ष और कार्यालय परिचारी स्तर के कर्मियों के संबंध में सचिव; 
    (ङ) 'अपीलीय प्राधिकार' से अभिप्रेत है कार्यालय परिचारी स्तर से ऊपर के सभी कर्मियों के संबंध में समिति तथा कार्यालय परिचारी स्तर के कर्मियों के संबंध में अध्यक्ष; 
    (च) "परिशिष्ट' से अभिप्रेत है इस अधिनियम में संलग्न परिशिष्ट;
    (छ) समिति से अभिप्रेत है बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड ऐक्ट, 1952 की धारा-3 के अन्तर्गत स्थापित तथा इस अधिनियम की धारा-3 के अधीन स्थापित की जाने वाली बिहार विद्यालय परीक्षा समिति; 
    (ज) 'अध्यक्ष से अभिप्रेत है समिति का अध्यक्ष; 
    (झ) 'विभाग से अभिप्रेत है शिक्षा विभाग, बिहार सरकार;
    ( ञ) 'परीक्षा से अभिप्रेत है समिति द्वारा संचालित परीक्षा; 
    (ट) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार; 
    (ठ) 'सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय' से अभिप्रेत है बिहार सरकार द्वारा स्थापित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय; 
    (ड) 'प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका' से अभिप्रेत है समिति द्वारा सम्बद्ध किसी उच्च माध्यमिक या माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका; 
    ( ढ) "विभागाध्यक्ष से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-1362) में प्रगणित विभिन्न स्कन्धों के प्रमुख, 
     (ण) 'गैर-सरकारी संगठन' से अभिप्रेत है शैक्षणिक एवं सामाजिक प्रयोजनों के लिए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत या इन्डियन ट्रस्ट ऐक्ट, 1882 के अधीन सृजित या कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा-25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी ऐसे नाम के साथ कोई संगठन या संस्थान या सोसाइटी या ट्रस्ट या कोई अन्य निकाय; 
    (त) 'विहित' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन समिति द्वारा विरचित नियमावली एवं विनियमावली द्वारा विहित; 
    (थ) 'विनियमावली' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन समिति द्वारा विरचित विनियमावली; 
    (द) 'नियम' से अभिप्रेत है कि इस अधिनियम के अधीन विभाग द्वारा विरचित नियम; 
    (ध) 'विद्यालय' से अभिप्रेत है समिति द्वारा मान्यता एवं सम्बद्धता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय; 
    (न) 'माध्यमिक विद्यालय' से अभिप्रेत है समिति द्वारा यथाविहित 10वें वर्ग तक के पाठ्यक्रम का शिक्षा प्रदायी कोई विद्यालय और इसमें समिति द्वारा द्वारा सम्यक रूप से सम्बद्ध संस्थान शामिल हैं;
    (प) 'उच्च माध्यमिक विद्यालय' से अभिप्रेत है समिति द्वारा यथाविहित इन्टरमीडियेट (+2) वर्ग तक के पाठ्यक्रम का शिक्षा प्रदायी कोई विद्यालय, और इसमें समिति द्वारा सम्यक रूप से सम्बद्ध इन्टरमीडियेट (+2) शिक्षण संस्थान शामिल हैं; 
    (फ) 'सचिव' से अभिप्रेत है समिति का सचिव; 
    (ब) ‘राज्य से अभिप्रेत है' बिहार राज्य; ‘राज्य सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
    (भ) 'राज्य विश्वविद्यालय' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय जो बिहार सरकार द्वारा; 
    (म) बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1976, पटना विश्वविद्यालय अधिनियम-1976, नालन्दा खुला विश्वविद्यालय अधिनियम-1995 और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम-2008 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय 
    (य) 'उपाध्यक्ष' से अभिप्रेत है समिति का उपाध्यक्ष । 
                                                                                                  अध्याय-II 
                                                                                                    समिति 

3. समिति की स्थापना एवं निगमन:-  (1) सरकार द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नाम से एक समिति स्थापित की जायेगी जो शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मुहर के साथ एक निगम निकाय होगी तथा उस नाम से वाद ला सकेगी एवं उसके विरूद्ध वाद लाया जा सकेगा। 
    (2) समिति को, चल एवं अचल सम्पत्ति, दोनों को, अर्जित करने तथा धारण करने, और उसके द्वारा धारित किसी सम्पत्ति को इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनायी गयी नियमावली/विनियमावली के उपबंधों के अध्यधीन अन्तरित करने तथा अनुबंध करने, और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अन्य कोई कार्य करने की शक्ति होगी। 
    (3) समिति का मुख्यालय पटना में अवस्थित होगा और इसके क्षेत्रीय कार्यालय समिति के निर्णयानुसार विभिन्न स्थानों पर अवस्थित किये जा सकेंगे ।
4. समिति का गठन(1)समिति निम्नलिखित से गठित होगी 
    (क) अध्यक्ष, 
    (ख) उपाध्यक्ष; 
    (ग) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार (पदेन); 
    (घ) समिति का सचिव, सदस्य–सचिव के रूप में; 
    (ङ) सरकार द्वारा मनोनीत बिहार राज्य के किन्हीं दो राज्य विश्वविद्यालयों से दो प्रतिनिधि; 
    (च) सरकार द्वारा मनोनीत सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का एक प्राचार्य; 
    (छ) राज्य सरकार के अधीन किसी संस्थान से सरकार द्वारा मनोनीत दो व्यक्ति, जो राज्य सरकार की राय में परीक्षा पद्धति की विशेषज्ञीय जानकारी रखते हों। 
 (2) धारा 5(4) एवं 614), के उपबंधों के अध्यधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना की तिथि के प्रभाव से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा सरकार के अगले आदेश तक प्रभावी  होगा। 
 5. अध्यक्ष की नियुक्ति एवं हटाया जाना:-
    (1) अध्यक्ष की नियुक्ति सरकार करेगी। 
    (2) अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव से अन्यून पद पर कार्यरत अथवा सेवानिवृत पदाधिकारी होंगे | 
    (3) अध्यक्ष का वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवाशर्ते वही होंगें जैसा कि सरकार द्वारा अवधारित की जाय। 
    (4) सरकार, अधिसूचना द्वारा, अध्यक्ष को किसी भी समय हटा सकेगी। 
    (5) धारा 5(2) के अध्यधीन कोई व्यक्ति, जिसे पूर्व में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया हो, वह भी सरकार द्वारा अध्यक्ष पद पर नियुक्त किये जाने हेतु योग्य होगा |
6. उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं हटाया जाना:- 
    (1) उपाध्यक्ष की नियुक्ति सरकार करेगी। 
    (2) उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा ग्रुप-ए केन्द्रीय सेवा के पदाधिकारी अथवा बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव अथवा उसके ऊपर के पदाधिकारी होंगे 
    (3) उपाध्यक्ष का वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवाशर्ते वही होंगें जैसा कि सरकार द्वारा अवधारित किया जायेगा। 
    (4) सरकार, अधिसूचना द्वारा उपाध्यक्ष को किसी भी समय हटा सकेगी । 
7. अध्यक्ष के पद में रिक्ति:- 
    (1) यदि अध्यक्ष की मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या अन्यथा के कारण पदावधि पूरा करने में असमर्थ हो जाय तो उपाध्यक्ष या सरकार द्वारा नियुक्त अन्य कोई व्यक्ति अध्यक्ष के पदीय कार्यों एवं कर्त्तव्यों का सम्पादन, सरकार द्वारा, अधिनियम की धारा 5(1) के अधीन किसी अध्यक्ष की नियुक्ति किये जाने तक, के लिए करेगा ।
    (2) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

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