बिहार सांख्यिकी सेवा नियमावली, 2009
No: 15 Dated: Feb, 25 2010
बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
।।अधिसूचना।।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, एतद् द्वारा योजना एवं विकास विभाग के नियंत्रणाधीन सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय में भर्ती की पद्धति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है:-
बिहार सांख्यिकी सेवा नियमावली, 2009
अध्याय-1
प्रारंभिक
1: संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ ।-
- यह नियमावली "बिहार सांख्यिकी सेवा नियमावली, 2009" कही जा सकेगी।
- इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- यह तुरंत प्रव्रत्त होगी।
2: परिभाषाऍ।- इस नियमावली में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
- "राज्यपाल" से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल,
- "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार,
- "विभाग" से अभिप्रेत है योजना एवं विकास विभाग,
- "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग,
- "सेवा" से अभिप्रेत है बिहार सांख्यिकी सेवा,
- "सदस्य" या "सेवा के सदस्य" से अभिप्रेत है बिहार सांख्यिकी सेवा में नियुक्त व्यक्ति, तथा
- "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची।
3: सेवा की संरचना।- (1) यह सेवा योजना एवं विकास विभाग के प्रशासी नियंत्रण में होगी। इस सेवा के विभिन्न कोटि के पदों का विवरण अनुसूची -1 के अनुसार निर्धारित रहेगा।
(2) इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि को अनुसूची -1 में उल्लिखित पदों पर पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारी स्वतः इस सेवा में शामिल समझे जायेंगे।