बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग नियमावली, 2010
No: 447 Dated: Jan, 19 2010
1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार :- (i) यह नियमावली "बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग नियमावली - 2010" कही जा सकेगी।
(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(iii) यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि में प्रवृत होगी।
2. परिभाषाएँ :- जब तक इस विषय या संदर्भ के विरुद्ध कोई अन्यथा न हो, इस नियमावली के प्रयोजन हेतु.
(क) अनुसूची से अभिप्रेत है इस नियमावती के साथ संतान सूची,
(ख) “आयोग से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग,
(ग) "ड" से अभिप्रेत है अनुसूची में विनिदिष्ट कोई ग्रेड,
(घ) “नियुक्ति प्राधिकार’’ से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल,
(ङ) “राज्यपाल” को अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल,
(च) “राज्य सरकार” से अभिप्रेत है "बिहार की राज्य सरकार,
(च) "वर्ष" से अभिप्रेत है "वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल में अगले वर्ग के 31 मार्च तक की अवधि,
(ज) “वर्ष के अंदर रिक्ति में” अभिप्रेत है सेवा में नये पदों के सृजन, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, मेवा से हटाये जाने और पद्च्च्युतकिये जाने से उपलब्ध रिक्ति,
(झ)” विभाग” से अभिप्रेत है ग्रामीण विकास विभाग,
(ञ) “विभागीय प्रोन्नति समिति” से अभिप्रेत है सरकार द्वारा समय-समय पर गठित विभागीय प्रोन्नति समिति,
(ट) "सेवा से अभिप्रेत है "बिहार ग्रामीण विकास सेवा";
(ठ) "सेवा का सदस्य" से अपित है इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन बिहार ग्रामीण विकास सेवा" में निमुक्त एवं शामिल व्यक्ति:
(ड) "संवर्ग से अभिप्रेत है बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग":
(ढ) “संवर्ग नियंत्रण प्राधिकार" से अभिप्रेत है प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग |
3. सेवा का गठन एवं पदों का वर्गीकरण :
(क) इस अधिसूचना के निर्गत की तिथि में बिहार ग्रामीण विकास सेवा का गठन किया जाता है।
(ख) सेना में स्वीकृत पदों की संख्या और इसके विभिन्न पदों के वर्गीकरण इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची में दी गयी विवरणी के अनुसार होगी,
परंतु यह कि सरकार अनुसूची को आवश्यकतानुसार संशोधित कर मकेगी और इसमें दिये गये पदों की संख्या घटा-बढा सकेगी या पदों की कोई भी संख्या स्थागितावस्था में रख सकेगी तथा ग्रेड में परिवर्तन कर सकेंगी।