बिहार विधि निरसन (जो अब आवश्यक या सुसंगत नहीं रह गए हैं) अधिनियम, 2016
No: 12 Dated: Aug, 16 2016
[बिहार अधिनियम 12, 2016]
बिहार विधि निरसन (जो आवश्यक अथवा सुसंगत नहीं रह गए हैं) अधिनियम 2016
आवश्यक एवं सुसंगत नहीं रह गए विधियों का निरसन करने के लिए अधिनियम।
प्रस्तावना:- चूंकि, राज्य में पंचायत राज अधिनियम, 2006 लागू किया जा चुका है तथा राज्य सरकार ने ग्राम चौकीदारी टैक्स व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया है और इस अधिनियम के परिशिष्ट में सूचीबद्ध अधिनियमों को निरसित करना समीचीन है;
भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।-(1) यह अधिनियम "बिहार विधि निरसन (जो आवश्यक अथवा सुसंगत नहीं रह गए हैं) अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत होगा।
2. निरसन एवं व्यावृति।-(1) इस अधिनियम के परिशिष्ट में सूचीबद्ध अधिनियम एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस धारा की उप-धारा (1) के अधीन निरसित किये गये अधिनियमों में से किसी के द्वारा अथवा अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में आरंभ की गयी कोई कार्रवाई, कार्यवाही अथवा कुछ भी तब तक जारी रहेगा, जब तक की गयी कार्रवाई, कार्यवाही अथवा कुछ भी का अवधारण न हो जाय, मानों प्रश्नगत अधिनियम निरसित नहीं किया गया है।
परिशिष्ट
1. ग्राम चौकीदारी अधिनियम, 1870 (बंगाल अधिनियम 6, 1870)
2. बंगालग्राम चौकीदारी अधिनियम, 1871 (बंगाल अधिनियम 1, 1871)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव ।