बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम, 2011
No: 4 Dated: May, 02 2011
|बिहार अधिनियम 4, 2011]
बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011
राज्य की जनता को नियत समय-सीमा में अधिसूचित सेवाएँ परिंदान कराने हेतु और उससे संबंधित एवं आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।
भारत गणराज्य के बासतवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो. यथा :
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :- (1) यह अधिनियम, "बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011" कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, नियत करे|
2 परिभाषाएँ :- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
(क) "अपीलीय प्राधिकार" से अभिप्रेत है कोई प्राधिकार जिसे धारा-3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया जाय और इसमें स्थानीय स्व-शासन का कोई शामिल हैं:
(ख) "नामनिर्दिष्ट लोक सेवक" से अभिप्रेत है धारा-3 के अधीन सेवा उपलब्ध करने के लिए इस रूप में अधिसूचित कोई प्राधिकार और इसमें राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित स्थानीय स्व-शासन एवं संगठनों का कोई शामिल है,
(ग) “पात्र व्यक्ति" से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति से है जो अधिसुचित सेवा के लिए पात्र हो:
(घ) “विहिता" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली द्वारा विहितः
(ङ) “पुनर्विलोकन प्राधिकार" से अमित है कोई प्राधिकार जिसे धादा-3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया जाय और इसमें स्थानीय नव-शासन का कोई शामिल हैं:
(च) “लोक सेवा का अधिकार" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन नियत समय-सीमा के अन्दर सरकार द्वारा अधिसूचित सेवाएँ लेने का अधिकार जैसा कि धारा-4 में वर्णित है:
(छ) “सेवा" से अभिप्रेता है धाशा-3 के प्रावधानों के अधीन अधिसूचित कोई सेवा,
(ज) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार,
(झ) “नियत समय-सीमा'' से अभिप्रेत है धारा-3 के अधीन अधिसूचित नामनिर्दिष्ट लोक सेवक द्वारा सेवा सपाला कशाने या अपीलीय प्राधिकार और पुनर्विलोकन प्राधिकाच द्वारा अपील का चिनिश्चय करने हेतु अधिकतम समय।
3. सेवाओं, नामनिर्दिष्ट लोक सेवक, अपीलीय प्राधिकार, और पुनर्विलोकन प्राधिकार तथा नियत समय-सीमा की अधिसूचना :- राज्य सरकार, समय-समय पर, तत्काल सेवा के लिए प्रावधानों सहित, सेवाओं, नामनिर्दिष्ट लोक सेवकों, अपीलीय प्राधिकारों, पुनर्विलोकन प्राधिकारों, नियत समय-सीमाओं और राज्य का क्षेत्र जहाँ यह अधिनियम लागू होगा, को अधिसूचित कर सकेगी।
4. नियत समय-सीमा में सेवा प्राप्त करने का अधिकार :- नामनिर्दिष्ट लोक सेबक, धारा-3 के अधीन अधिसूचित सेवा नियत समय-सीमा में सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को उपलब्ध करायेगा।
5. नियत समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराना:- (1) अधिनियम के अधीन अधिसूचित्त सेवाओं के लिए समर्पित किये गये किसी आवेदन को अधिनियम के अधीन आवेदन माना जायेगा। नियत समय-सीमा, यदि धारा-3 के अधीन अधिसूचना में अन्यथा स्पष्ट नहीं किया हुआ हो तो उस तिथि से प्रारम्भ होगी जब अधिसूचित सेवा के लिए अपेक्षित आवेदन नामनिर्दिष्ट लोक सेवक को या उसके अधीनरच्या आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को समर्पित किया जाय। ऐसे आवेदन की सम्यक रूप से अभिस्वीकृति दी जायेगी।
(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर नामानिर्दिष्ट लोक सेवक नियत समय-सीमा में सेवा उपलब्ध कमायेगा या आवेदन अस्वीकृत करेगा और आवेदन की अस्वीकृति की दशा में, कारणों को लेखन द्वारा अभिलिखित करेगा और आवेदक को सूचित करेगा।