No: 9 Dated: Apr, 21 2017

[बिहार अधिनियम-9, 2017] 
बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017
बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 में संशोधन हेतु अधिनियम। 

भारत गणराज्य के अड़सठवे वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : 
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।- (1) यह अधिनियम "बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017" कहा जा सकेगा। 
    (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। 
    (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा। 
2. बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 की धारा - 5 में संशोधन - 
    (1) बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा-5 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा : 
        "परंतु राज्य सरकार द्वारा प्रायोजक निकाय को आशय पत्र में वर्णित अवधि में न्यूनतम पाँच हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल का निर्मित भवन/परिसर अस्थायी रूप से उपलब्ध होने की स्थिति में इस धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं अन्य सभी शत्तों को पूरा करने की स्थिति में अधिनियम की धारा 6 के तहत विश्वविद्यालय संचालन की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।" 
    (2) बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा-5 की उपधारा (2) के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा  जाएगा :  
        "परंतु प्रायोजक निकाय द्वारा आशय पत्र में वर्णित समयावधि में प्रयास करने के बावजूद भी अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किए जाने में असफल रहने की स्थिति में राज्य सरकार अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने की दो वर्षों की समयावधि को अधिकतम अगले दो वर्षों के लिए विस्तारित कर सकेगी।" 

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, 
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,          
सरकार के सचिव।         

 

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