No: 20 Dated: Sep, 09 2013
[बिहार अधिनियम 20, 2013]
बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013
उच्चतर शिक्षा प्रदान करने हेतु बिहार राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना व निगमन के लिए उपबंध करना तथा उनके कृत्यों और उनसे जुड़े या उनके आनुषंगिक मामलों को विनियमित करने हेतु अधिनियम।
प्रस्तावना।- चूँकि, उच्चतर शिक्षा प्रदान करने हेतु बिहार राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना व निगमन करना, तथा उनके कृत्यों तथा उनसे जुड़े या उनके आनुषंगिक मामलों को विनियमित करने के लिए उपबंध करना आवश्यक है। भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :
1.संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। - (1)यह अधिनियम "बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013" कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
2. परिभाषाएँ।- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :
(क)"ए०आई०सी०टी०ई०" से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्
(ख)बी०बी०ओ०एस०ई०" से अभिप्रेत है बिहार खुला विद्यालय शिक्षा और परीक्षा बोर्ड;
(ग) “सी०एस०आई०आर०" से अभिप्रेत है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, जो भारत सरकार की निधि प्रदाता एजेंसी है:
(घ) “डी०ई०सी०" से अभिप्रेत है इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा-28 के अधीन स्थापित दूरस्थ शिक्षा परिषद् एवं नालन्दा खुला विश्वविद्यालय, बिहार;
(ड.) "दूरस्थ शिक्षा" से अभिप्रेत है संवाद (संचार) के किन्हीं दो या अधिक माध्यमों, यथा प्रसारण, टेलीकास्टिंग, सेमिनार, पत्राचार पाठ्यक्रमों, संपर्क कार्यक्रमों तथा ऐसी किसी अन्य पद्धति, के संयोजन से दी जानेवाली शिक्षा
(च) “डी०एस०टी०" से अभिप्रेत है भारत सरकार का विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग;
(छ) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों, संस्थानों या अध्ययन केन्द्रों में विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति और इसमें विश्वविद्यालय के शिक्षक, पदाधिकारी (विजिटर को छोड़कर) और अन्य कर्मचारीगण शामिल हैं;
(ज) “फीस" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से, जिस किसी भी रूप में, संग्रहित ऐसी राशि जो कि वापस करने योग्य न हो
(झ)"सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
(ञ )"उच्च शिक्षा" से अभिप्रेत है 10+2 स्तर से ऊपर का ज्ञान देने के लिए पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का अध्ययन
(ट)"छात्रावास" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इसके महाविद्यालय, संस्थान एवं उनके केन्द्र के छात्र एवं छात्राओं का निवास ;
(ठ) “आई०सी०ए०आर०” से अभिप्रेत है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन एक सोसाइटी है;
(ड)"एम०सी०आई०" से अभिप्रेत है मेडिकल काउन्सिल ऑफ इन्डिया, दिल्ली;
(ढ)"एन०ए०ए०सी०" से अभिप्रेत है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्, बेंगलूर;
(ण)"एन०सी०टी०ई०" से अभिप्रेत है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, दिल्ली;
(त)" वाह्य परिसर केन्द्र" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का ऐसा केन्द्र जो इसके द्वारा मुख्य परिसर से बाहर स्थापित हो और जो इसकी अंगीभूत इकाई के रूप में संचालित एवं अनुरक्षित हो तथा जिसमें विश्वविद्यालय की अनुपूरक सुविधाएं, संकाय एवं कर्मचारी हों;
(थ)"पी०सी०आई०" से अभिप्रेत है भारतीय औषधीय परिषद्, दिल्ली%3B
(द)"विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली द्वारा विहित
(ध)"विनियमन निकाय" से अभिप्रेत है उच्चतर शिक्षा में अकादमिक स्तर सुनिश्चित करने हेतु मानकों एवं शर्तों को विनिर्धारित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निकाय, यथा-यू०जी०सी०, ए०आई०सी०टी०ई०, एन०सी०टी०ई०, एम०सी०आई०, एन०ए०ए०सी०, आई०सी०ए०आर०, डी०ई०सी०, सी०एस०आई०आर०, आदि और इसमें राज्य सरकार भी शामिल है;
(न) नियमावली" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली
(प) अनुसूची" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की अनुसूची ;
(फ) इस अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय के संबंध में "प्रायोजक निकाय" से अभिप्रेत है
(I) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या
(II) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई लोक न्यास;
(ब)" परिनियम", "अध्यादेश" एवं "विनियम" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाया गया कोई परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम;
(भ)"विश्वविद्यालय का छात्र" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से संस्थित डिग्री, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक उपाधि, जिसमें शोध की डिग्री भी शामिल है, के पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्ति;
(म)"अध्ययन केन्द्र" से अभिप्रेत है दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में छात्रों द्वारा अपेक्षित सलाह, परामर्श या कोई अन्य सहायता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त केन्द्र
(य)"शिक्षक" से अभिप्रेत है प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति जिससे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए छात्रों को शिक्षा देने शोध कार्य में मार्गदर्शन करने या किसी अन्य रूप में मार्गदर्शन प्रदान करने की अपेक्षा हो और जिसे इस अधिनियम के अधीन उस रूप में पदाभिहित किया गया हो;
(र)“यू०जी०सी०" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;
(ल)"निजी विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है धारा-6 के अधीन स्थापित और निगमित विश्वविद्यालय।
Full Document