No: 6 Dated: Apr, 06 2016

[बिहार अधिनियम 6, 2016] 
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम, 2016 

प्रस्तावना :- राज्य सरकार बिहार के अधीन समूह ग के गृह (आरक्षी) विभाग एवं अन्य विभागों के पद जिनके लिए शारीरिक माप/जाँच या दक्षता परीक्षण अनिवार्य है एवं ऐसे अन्य पदों के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु अधिनियम । 
भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : 
                                                                                              अध्याय-I 
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:- (1) यह अधिनियम "बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम, 2016" कहा जा सकेगा । 
    (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
    (3) यह उस तिथि से प्रवृत होगा, जिस तिथि को राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राजपत्र में नियत करें । 
2. परिभाषाएँ:- इस अधिनियम में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो -
    (i) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम, 2016 ; 
    (ii) "आयोग" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन गठित बिहार पुलिस अवर सेवा चयन आयोग; 
    (iii) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार ; 
    (iv) “अनुसूची" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची । 
                                                                                               अध्याय-II 
3. आयोग का गठन:- बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का गठन निम्नलिखित को मिलाकर किया जाएगा । 
  अध्यक्ष-राज्य सरकार के गृह (आरक्षी) विभाग द्वारा पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के सेवा-निवृत्त अथवा सेवारत पदाधिकारी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त/नामित किया जायेगा । 
सदस्य- (क) राज्य सरकार का गृह (आरक्षी) विभाग पुलिस महानिरीक्षक पुलिस उप-महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्तर के गृह (आरक्षी) विभाग के सेवानिवृत या सेवारत दो अधिकारियों को सदस्य के रूप में नियुक्त/नामित करेगा । 
    (ख) उक्त दो सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष द्वारा "सदस्य-सचिव" के रूप में नामित किया जायेगा । 
    (ग) राज्य सरकार का गृह (आरक्षी) विभाग अन्य विभागों, यथा गृह विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, परिवहन विभाग, एवं     आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के अधिकतम 2 (दो) सदस्य नामित करेगा ।
उक्त सदस्यों में कम से कम एक सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय एवं एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के होगें ।। 
4. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल:- आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष अथवा उनके अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगा : 
  परन्तु, राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के कार्यकाल का विस्तार उस अवधि के लिए जो विनिश्चित किया जाय, किया जा सकेगा : 
  परन्तु, और कि यदि राज्य सरकार को युक्तियुक्त रूप से समाधान हो जाए कि अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य अथवा सभी सदस्यों का आयोग में बने रहना लोक हित के विरूद्ध है अथवा उनके बने रहने से आयोग का सुविधाजनक कार्य- संपादन बाधित हो सकता है, तो राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष या/और वैसे किसी अन्य सदस्य या सभी सदस्यों को विनिश्चित कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व भी पदों से हटाया जा सकेगा । 
5. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की उम्र-सीमा:- आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति के समय अधिकतम आयु-सीमा 65 (पैंसठ) वर्ष होगी । 
6. आयोग का मुख्यालय एवं प्रशासी विभाग:- आयोग का मुख्यालय पटना में अवस्थित होगा एवं गृह (आरक्षी) विभाग आयोग का प्रशासी विभाग होगा । 
7. अधीनस्थ पदाधिकारी एवं कर्मचारी:- आयोग के कार्य संचालन हेतु अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों का सृजन किया जायेगा एवं उनकी सेवा-शर्ते, राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली के अनुरूप होंगी । 
                                                                                             अध्याय-III 
8. सेवाएँ संवर्ग एवं पद जिनके लिए नियुक्ति हेतु आयोग अनुशंसा कर सकेगा । 
    (1) आयोग, इस अधिनियम की अनुसूची में यथा-सम्मिलित, अधिकतम रू0 4200/- (चार हजार दो सौ) ग्रेड पे तक वाले राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में समूह 'ग' के सभी विशिष्ट वर्दीधारी संवर्ग एवं पदों जिसमें विहित शारीरिक जाँच एवं दक्षता परीक्षण शामिल हों एवं अन्य पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा कर सकेगा । 
    (2) यदि आवश्यक हो, अधिनियम की अनुसूची को, समय-समय पर, गृह (आरक्षी) विभाग के द्वारा अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया जा सकेगा । 
9. चयन की प्रक्रिया:- (1) आयोग, संलग्न अनुसूची के संवर्गीय पदों हेतु संबंधित पदों/विभागों की सेवा संवर्ग नियमावली के अधीन विहित प्रकिया के अनुसार, उम्मीदवारों का चयन कर सकेगा : 
  परन्तु किसी पद हेतु सेवा संवर्ग नियमावली के नहीं होने की स्थिति में, राज्य सरकार की पूर्वानुमति से, आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ बनायी गयी चयन-नियमावली में विहित प्रकिया के अनुसार पदों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों का चयन आयोग कर सकेगा । 
    (2) आयोग सदृश अर्हता वाले पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर सकेगा । 
10. समूह 'ग' के संवर्गीय पदों से संबंधित लंबित चयन प्रक्रिया का अंतरण:- इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में यथोल्लिखित वैसे सभी संवर्गीय पदों पर जिनके संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग अथवा बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अथवा किसी अन्य आयोग अथवा पर्षद् द्वारा इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि तक विज्ञापन निर्गत अथवा प्रकाशित नहीं किया गया हो, नियुक्ति के लिए चयन की कार्रवाई बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा पूर्ण की जायेगी : 
परन्तु, इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में यथोल्लिखित वैसे सभी संवर्गीय पदों पर, जिनके संबंध में अन्य किसी आयोग अथवा पर्षद् द्वारा इस अधिनियम के लागू होने की तिथि तक विज्ञापन निर्गत अथवा प्रकाशित किया जा चुका हो, नियुक्ति के लिए चयन की कार्रवाई पूर्ववत संबंधित 
आयोग अथवा पर्षद् द्वारा ही पूर्ण की जायेगी । 
                                                                                        अध्याय- IV 
11. वित्तीय प्रावधान:- (1) आयोग के कार्यालय और आयोग के कार्य संपादन में होने वाला सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा । 
    (2) आयोग विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों से, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, अवधारित परीक्षा फीस प्राप्त कर सकेगा, जो आयोग द्वारा, राज्य कोषागार में उपयुक्त प्राप्ति-शीर्ष में जमा किया जाएगा । 
12. लेखा एवं लेखा परीक्षण:- (1) आयोग का वित्तीय वर्ष किसी कैलेण्डर वर्ष के एक अप्रील से प्रारंभ होकर अगले कैलेण्डर वर्ष की इकतीस मार्च को समाप्त होगा । 
    (2) आयोग द्वारा अपने प्राप्ति-व्यय का सम्यक् अभिलेखीकरण किया जाएगा और आयोग के लेखा के सम्यक् संधारण का विशिष्ट उत्तरदायित्व आयोग के सदस्य-सचिव का होगा । 

 

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