बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2006
No: -- Dated: Jan, 01 2006
बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006
बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2006
बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) में संशोधन के लिए अधिनियम।
भारतीय गणराज्य के अन्ठावनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : -
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्राम्भ :- (1) इस अधिनियम को "बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2006" कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत होगा।
2. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा 2 का संशोधन: -
बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) की धारा 2 (क ढ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगी: -
"(क ढ)" जिला परिषद " से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन गठित जिला स्तर की पंचायत।
3. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा 167 में संशोधन: -
बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) की धारा 167 की उपधारा (2)(ग) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगी: -