बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2016
No: 5 Dated: Apr, 04 2016
बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006
[बिहार अधिनियम 5, 2016]
बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2016
बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत-गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।- (1) यह अधिनियम "बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2016" कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा, सिवाय उन क्षेत्रों के जहाँ बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम-11, 2007) या कैन्टोनमेन्ट अधिनियम, 1924 (अधिनियम-II, 1924) के उपबंध लागू हैं।
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
2. बिहार अधिनियम-6, 2006 की धारा-136 में संशोधन:- उक्त अधिनियम, 2006 की धारा-136 की उप-धारा (1) के खण्ड-(ञ) के बाद खण्ड-(ट) एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।
3. निरसन और व्यावृत्ति (1) बिहार पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (बिहार अध्यादेश संख्या-2) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के सचिव।