No: 11 Dated: May, 27 2011

[बिहार अधिनियम 11, 2011] 

बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2011 

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) (यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

 भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : 

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ ।- (1) यह अधिनियम "बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2011" कहा जा सकेगा। 

    (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। 

    (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा। 

2. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-2 का संशोधन।- बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) (इसके आगे उक्त अधिनियम के रूप में विनिर्दिष्ट) की धारा-2 के खंड (क ढ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (क ण) जोड़ा जाएगा, यथा : 

"(क ण) "लोक प्रहरी" से अभिप्रेत है धारा-152 की उप-धारा (5) के अधीन नियुक्त यथा लोक प्रहरी; 

3. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-18 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा-18 की उप-धारा (5) की प्रथम कंडिका में यथा निम्न एक नया परन्तुक जोड़ा जायगा, यथा : 

"परन्तु, जब धारा-152 की उप-धारा (5) से संस्थित लोक प्रहरी की व्यवस्था राज्य सरकार की विधिवत् अधिसूचना के द्वारा प्रवृत्त हो जायेगी, तब सरकार, यथास्थिति, ऐसे मुखिया या उप-मुखिया को उसके पद से हटाने का आदेश लोक प्रहरी के द्वारा जाँच और पद से हटाने की अनुशंसा के आलोक में ही पारित कर सकेगा।" 

4. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-27 का संशोधन - उक्त अधिनियम की धारा-27 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जायगा, यथा : 

"(ग) अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति कर (सभी प्रकार की आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों पर कर) लगा सकेगी।" 

5. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-31 का संशोधन:- (i) उक्त अधिनियम की धारा-31 की उप-धारा (1) में शब्द "सरकार द्वारा यथा विहित प्राधिकारी" शब्द "भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे। 

(ii) उक्त अधिनियम की धारा-31 की उप-धारा (2) में शब्द "विहित प्राधिकारी" शब्द "भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे। 

(iii) उक्त अधिनियम की धारा-31 की उप-धारा (3) में शब्द “विहित पदाधिकारी" शब्द "भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(iv) उक्त अधिनियम की धारा-31 की उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित एक नई उप-धारा (4) जोड़ी जाएगी, यथा "(4) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार की वार्षिक रिपोर्ट राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।" 

6. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-44 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा-44 की उप-धारा (4) की प्रथम कंडिका में यथा निम्न एक नया परन्तुक जोड़ा जायगा, यथा : 

"परन्तु, जब धारा-152 की उप-धारा (5) से संस्थित लोक प्रहरी की व्यवस्था राज्य सरकार की विधिवत् अधिसूचना के द्वारा प्रवृत्त हो जायेगी, तब सरकार, यथास्थिति, ऐसे प्रमुख/उप प्रमुख को उसके पद से हटाने का आदेश लोक प्रहरी के द्वारा जाँच और पद से हटाने के अनुशंसा के आलोक में ही पारित कर सकेगा।" 

7. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-55 का संशोधन - उक्त अधिनियम की धारा-55 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जायगा, यथा : 

"(ग) अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति कर (सभी प्रकार की आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों पर कर) लगा सकेगी।" 

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