बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2016
No: 16 Dated: Sep, 02 2016
बिहार अधिनियम 16, 2016]
बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2016
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) में संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :- (1) यह अधिनियम "बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2016" कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
2. बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा-13 का संशोधन:- उक्त अधिनियम, 2007 की धारा-13 का परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:
"परन्तु इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में किसी बात के अंतर्विष्ट होते भी, जब तक वर्ष 2021 की जनगणना के प्रासंगिक आँकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते है तब तक राज्य सरकार के लिए, 2011 जनगणना पर विनिश्चित नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर वार्डों की संख्या पुनः अवधारित करना, आवश्यक नहीं होगा।"
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के सचिव।