बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2011
No: 7 Dated: May, 27 2011
[बिहार अधिनियम 7, 2011]
बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2011
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) में संशोधन के लिये अधिनियम।
भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:- (1) यह अधिनियम “बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2011” कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
2. बिहार अधिनियम,11. 2007 की धारा-2 का संशोधन :- उक्त अधिनियम की धारा-2 में निम्नांकित संशोधन किये जायेंगे, यथा-(i) उपधारा-(100) के बाद निम्नांकित नई उपधाराएँ जोड़ी जायेंगी:
(101) "कार्यानुपालन प्रतिवेदन का अर्थ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद-243 (वाई)-सह-पठित अनुच्छेद-243 (आई) के अंतर्गत सरकार द्वारा गठित राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
(102) "क्षेत्र सभा" का अर्थ है इस अधिनियम की धारा-31 के अंतर्गत गठित क्षेत्र सभा;
(103) "शहरी गरीबों के लिये बुनियादी सुविधाएँ' का अर्थ है जलापूर्ति, मलवाही नालियाँ एवं जलनिकासी नालियाँ, शौचालय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, गलियों में प्रकाश व्यवस्था और आंतरिक सड़कें;
(104) "पार्षदों के बोर्ड" का अर्थ है इस अधिनियम की धारा-12 के अंतर्गत आम निर्वाचन में अथवा उप-निर्वाचन में निर्वाचित पार्षदों का निर्वाचित निकाय;
(105) "स्थानीय लेखा परीक्षक" का अर्थ है बिहार और उड़ीसा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1925 के अंतर्गत स्थानीय लेखा परीक्षक;
(106) "सरकार" का अर्थ है बिहार की राज्य सरकार;
(107) "लोकप्रहरी" का अर्थ है इस अधिनियम की धारा-44 के अंतर्गत नियुक्त लोकप्रहरी';
(108) "सम्पत्ति कर बोर्ड" का अर्थ है इस अधिनियम की धारा-138 'अ' के अंतर्गत गठित सम्पत्ति कर बोर्ड;
(109) "गंदीबस्ती" का अर्थ है कम से कम 100 लोगों अथवा 20 जीर्णशीर्ण रूप से अस्वास्थ्यकर वातावरण में सामान्यतः अपर्याप्त आधारभूत संरचना और समुचित स्वच्छता तथा पीने का पानी की सुविधा के अभाव के बीच निर्मित बासगृह;
(110) "खाली भूमि" का अर्थ है कोई भूमि जो क्रय, उपहार अथवा अन्य रूप से अर्जित हो, जिसपर अर्जन के बाद भवन का निर्माण नहीं किया गया हो तथा भवन से सम्बद्ध भूमि जो भवन उपविधि के अंतर्गत अनुमेय अच्छादन से अधिक भूमि;
(ii) धारा-2 की उप-धारा (57) में संख्या '100' को संख्या '98' के द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी।
(iii) धारा-2 की उप-धारा (58) में संख्या '89' को संख्या '87' के द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी।
3. बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा-12 का संशोधन :- उक्त अधिनियम के अंग्रेजी पाठ की धारा-12 की उप-धारा (2) के खंड (ख) में कोष्ठक और संख्या (1) कोष्ठक और अक्षर (a) के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
4. बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा-16 का संशोधन :- उक्त अधिनियम की धारा-16 के खंड (घ) के बाद निम्नांकित नया खंड (ड.) जोड़ा जायेगा; यथा
"(ड.) इस अधिनियम की धारा-17 के अंतर्गत वापस, धारा-18 अथवा धारा-475 के अंतर्गत निरहित अथवा धारा-18 'अ' के अंतर्गत हटाया गया।
5. बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा-16 के बाद नई धारा-16 अ का जोड़ा जाना। उक्त अधिनियम की धारा-16 के बाद एक नयी धारा-16 (अ) जोड़ी जायेगी। यथाः
"16 अ-पार्षदों के शक्ति एवं कार्य:-(1) नगरपालिका के समक्ष विषयों के पुनर्विलोकन और निर्णय लिये जाने की प्रक्रिया में विषयवस्तु पर विचार-विमर्श करने में सक्रिय भाग लेना;
(2) नगरपालिका की नीतियों और उददेश्य का यह सुनिश्चित करने के लिये पुनर्विलोकन करना कि वे स्थानीय क्षेत्र के लिये उपयुक्त हों;
(3) नगरपालिका के संसाधन विनिधान, व्यय एवं कार्यकलापों, विशेषतः गरीबों एवं महिलाओं के लिये इसकी सेवा परिदान की कार्यकुशलता एवं प्रभावकारिता का पुनर्विलोकन;
(4) नगरपालिका की बैठकों में भाग लेना, बैठकों की कार्यसूची एवं रिपोर्टों का अध्ययन एवं उन पर विचार-विमर्श में रचनात्मक भाग लेने के लिये उद्यत रहना;
(5) नगरपालिका के समस्त हित एवं कल्याण पर विचार करना इसकी जानकारी में ऐसी कोई बात लाना जो नगरपालिका के गरीब समुदाय के कल्याण को प्रोन्नत करता हो;
(6) वार्ड स्तरीय विकास योजनाओं को तैयार करने में नगरपालिका की सहायता करना, योजनाओं की तैयारी में सामुदायिक, विशेषतः गरीबों एवं महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना; एवं
(7) सरकार की सामुदायिक कल्याण, विशेषतः गरीबों एवं महिलाओं के कल्याण की योजनाओं के लाभुकों को चिन्हित करने में नगरपालिका की सहायता करना।