No: 11 Dated: Aug, 16 2016

(बिहार अधिनियम 11, 2016) 
बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 (बिहार अधिनियम 8, 1994) का संशोधन के लिए अधिनियम।
 

      भारत गणराज्य को सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियम हो : 
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:- (1) यह अधिनियम बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जा सकेगा। 
         (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। 
         (3) यह तुरत प्रवृत्त होगा। 
2. बिहार अधिनियम 8,1994 की धारा-2 में संशोधन:- (1) बिहार अधिनियम 8, 1994 की धारा-2 की उपधारा (ग) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा (ग ग) जोड़ी जाएगी, 
       "(ग ग) चालन अनुज्ञप्ति" का वहीं अर्थ होगा जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम 59, 1988) में इसके लिए समनुदेशित है;" 
    (2) बिहार अधिनियम 8, 1994 की धारा-2 की उप-धारा (घ) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा ऍ (घ घ क) जोड़ी जायेंगी, : 
       "(घ घ) “जिला समिति" से अभिप्रेत है मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम 59, 1988) की धारा-215 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित जिला सड़क सुरक्षा समिति; 
     (घ घ क) “निधि' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-6 ख के अधीन गठित सड़क सुरक्षा  निधि;" 
  (3) बिहार अधिनियम 8, 1994 की धारा-2 की उप-धारा (ट) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा (ट ट) जोड़ी जाएगी, : 
    "(ट ट) “सड़क सुरक्षा उपकर" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-6 क के अधीन उद्गृहीत उपकर; 
बिहार अधिनियम 8, 1994 की धारा-2 की उप-धारा (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धाराऍ (ढ ढ) और (ढ ढ क) जोड़ी जायेंगी : 
   "(ढ ढ) “राज्य परिषद्” से अभिप्रेत है मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम 59, 1988) की धारा-215 की उप-धारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् 
   "(ढ ढ क) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य की सरकार |" 3. बिहार अधिनियम 8, 1994 में नई धाराओं 6क, 6ख, 6ग, एवं 6घ का अंतःस्थापन। 
बिहार अधिनियम 8, 1994 की धारा-6 के पश्चात् निम्नलिखित नई धाराएं जोड़ी जाएंगी : 
 "6क, सड़क सुरक्षा उपकर का उदग्रहण और संग्रहण:- (1) सड़क सुरक्षा उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण निम्नलिखित दर से किया जायेगा: 
     (क) अनुज्ञप्तिधारी से इस अधिनियम की अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट दरों ; 
     (ख) इस अधिनियम की धारा-7 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार एक मुश्त कर भुगतान करने वाले प्रत्येक वाहनों से “वाहन मूल्य" का एक प्रतिशत; 
     (ग) इस अधिनियम की धारा-7 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार से इतर कर भुगतान करने वाले प्रत्येक वाहन के “वार्षिक कर" का एक प्रतिशतः परन्तु उक्त उपकर अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता के दौरान एक बार से अधिक उदगृहीत नहीं किया जाएगा । 
  स्पष्टीकरण:- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए - 
         (i) "अनुज्ञप्तिधारी" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसके नाम से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम 59, 1988) के अध्याय II के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा चालन अनुज्ञप्ति निर्गत किया गया है ।
        (ii) “वाहन के मूल्य" से अभिप्रेत है; बिहार कर वर्धित करारोपण अधिनियम, 2005 (अधिनियम 2005 की धारा-27) के अधीन वाहन पर उद्गृहीत कर की रकम के बिना वाहन का मूल्य ; 
   (2) उप-धारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय हरेक उपकर यथास्थिति रजिस्ट्रीकृत स्वामी अथवा ऐसे किसी व्यक्ति, जिसके पास मोटर वाहन का कब्जा हो अथवा नियंत्रण हो, द्वारा संदेय होगा । उप-धारा (1) के अधीन उद्गृहीत उपकर धारा-3 के अधीन नियुक्त कर निर्धारक पदाधिकारी द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे समय पर संगृहीत किया जाएगा जो विहित किया जाए । जहाँ उप-धारा (1) के अधीन उद्गृहीत उपकर का संदाय करने का दायी कोई व्यक्ति उप-धारा (3) के अधीन विहित समय के भीतर ऐसे उपकर का संदाय करने में असफल रहता है तो ऐसा व्यक्ति चूक के लिए उपकर के अतिरिक्त जुर्माने के रूप में हरेक माह में देय उपकर के 2.5% के बराबर की राशि अथवा उसके किसी भाग का संदाय करेगा । (5) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत और संगृहीत उपकर के आगमों में से संग्रहण और वसूली के खर्चों को सरकार द्वारा विनिश्चित रीति से घटाने के पश्चात् उसे धारा-6ख के अधीन स्थापित निधि में विनियोजित किया जाएगा । 
   6ख निधि की स्थापना और उपयोग-(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक निधि स्थापित कर सकेगी जो "बिहार सड़क सुरक्षा निधि" कहलाएगी । 
       (2) निधि में निम्नलिखित में जमा किया जाएगा: 
        (क) धारा-6क की उप-धारा (5) के अधीन विनियोजित राशि; 
        (ख) राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान, ऋण अथवा अग्रिम; 
        (ग) भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदान, ऋण अथवा अग्रिम; 
        (घ) निजी अथवा सार्वजनिक संस्थाओं अथवा संगठनों से प्राप्त अंशदान। 
    (3) राज्य सरकार हरेक वर्ष निधि में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (केन्द्रीय अधिनियम 59,1988) की धारा-200 के अधीन पूर्व वर्ष में उद्गृहित प्रशमन करनेवाली फीस के दस प्रतिशत के बराबर की राशि अंशदान करेगी। 
    (4) निधि का उपयोग निम्नलिखित सभी अथवा किसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा: 
       (क) सड़क सुरक्षा कार्यक्रम; 
       (ख) सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम; 
       (ग) सड़क सुरक्षा के सम्बद्ध उपकरणों की खरीद;
       (घ) सड़क सुरक्षा से संबधित परियोजनाओं पर अनुमोदित अध्ययन और शोध के निधिकरण; 
       (ड.) सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निधिकरण; 
       (च) अभिघात देखभाल कार्यक्रमों एवं संबंधित क्रियाकलापों; 
       (छ) सड़क सुरक्षा से जुड़े विषयों पर ऐसे अन्य व्यय जिसे राज्य सरकार उचित समझे; 
       (ज) कोई अन्य प्रयोजन जिसे विहित किया जाए। 
  6ग निधि का निहित होना और प्रशासन:- (1) निधि, राज्य परिषद् में निहित होगी और राज्य परिषद द्वारा संचालित की जायेगी। 
       (2) राज्य परिषद् अपने में निहित निधि का संचालन ऐसी रीति से करेगी जो विहित की जाए। 
       (3) सभी राशियाँ जो निधि के हिस्से हैं उसी बैंक में जमा की जायेंगी जहाँ इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत अन्य करों की प्राप्ति जमा की जाती हैं अथवा ऐसे अन्य बैंक में जमा की जायेंगी जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और खाता ऐसी रीति से संचालित की जाएगी जो राज्य परिषद् विनिश्चिय क 
  6घ अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति:- राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की किसी अनुसूची में परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन अथवा रूपांतरण कर सकेगी।

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