No: 16 Dated: Aug, 16 2019
(बिहार अधिनियम 16, 2019)
बिहार मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2019
बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (बिहार अधिनियम 8, 1994) की धारा 2 (घ) एवं धारा 7 (1) में संशोधन के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ (1) यह अधिनियम "बिहार मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2019" कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
(3) यह बिहार राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा ।
2. उक्त अधिनियम, 1994 की धारा 2 में संशोधन-
(1) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (बिहार अधिनियम 8, 1994) की धारा 2 का खंड
(घ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :
"(घ) “एकमुश्त कर" से अभिप्रेत है, वैयक्तिक वाहनों के लिए इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन यथा अधिरोपित कर, जो 15 वर्षों के लिए प्रभावी होगा एवं इसकी गणना वाहन के प्रथम निबंधन की तिथि से की जायेगी।
(2) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (बिहार अधिनियम 8, 1994) की धारा 7 की उपधारा (1) में प्रयुक्त शब्द उनके "संपूर्ण जीवन के लिए" शब्द एवं अंक "वाहन के प्रथम निबंधन की तिथि से 15 वर्षों के लिए" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
मदन किशोर कौशिक,
सरकार के सचिव।
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