No: 22 Dated: Dec, 16 2016

[बिहार अधिनियम 22, 2016] 
बिहार मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2016 
बिहार वित्त अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 15, 2014) की धारा 5(2)(क) का संशोधन करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : 
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ। -(1) यह अधिनियम "बिहार मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2016" कहा जा सकेगा। 
     (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। 
     (3) यह तुरंत प्रवृत होगा। 
2. बिहार वित्त अधिनियम, 2014 की धारा-5 में संशोधन:- बिहार वित्त अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 15, 2014) की धारा-5 (2) (क) में प्रयुक्त शब्द " सभी परिवहन वाहनों के बाद कोष्ठक अंक एवं शब्द "[धारा-5 (2) (ख) द्वारा अच्छादित के अतिरिक्त] जोड़े जाएंगे। 

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, 
उज्ज्वल कुमार दुबे       
सरकार के प्रभारी सचिव।    

 

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