No: 8/7123 Dated: May, 03 2013
1.संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :- (1) यह नियमावली "बिहार लोकायुक्त (अन्वेषण) नियमावली, 2013" कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषाएँ:- (1) इस नियमावली में, जब तक कोई बात संदर्भ में विरूद्ध न हो,
(i) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 :
(ii) अनुच्छेद' से अभिप्रेत है भारत संविधान का अनुच्छेद :
(iii) “परिवाद' (शिकायत) से अभिप्रेत है लोकायुक्त द्वारा बिहार लोकायुक्त अधिनियम के अधीन कार्रवाई करने के विचार से किसी व्यक्ति का मौखिक या लिखित रूप में लोकायुक्त को दिया या किया गया आरोप या शिकायत का अभिकथन:
(iv) "प्रपत्र' से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन विहित प्रपत्र तथा (v) अनुसूची से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन संलग्न अनुसूची।
(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों या पदों के वही अर्थ होंगे जो बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में उनके लिए समनुदेशित किये गये हैं।
3. यात्रा भत्ता - जब लोकायुक्त किसी ऐसे व्यक्ति से साक्षी के रूप में अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा करे जो सरकार की सेवा में न हो तो उसे सरकारी सेवक की यात्रा के लिए साधारण नियमों के अधीन संगणित यात्रा के लिए यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जायेगा और इस प्रयोजनार्थ लोकायुक्त, विशेष आदेश द्वारा उस श्रेणी की घोषणा कर सकेगी जिसमें ऐसे व्यक्ति को, उसकी हैसियत के अनुसार, रखने हेतु विचार किया जायगा और इस संबंध में उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
4. परिवाद का प्रपत्र और विषयवस्तु:- (1) इस नियमावली में, अन्यथा उल्लिखित के सिबाय, अधिनियम के अधीन प्रत्येक परिवाद, यथासंभव, अनुसूची-क में विहित प्रपत्र में 5 (पाँच) प्रतियों में दिये जायेंगे और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियों शामिल होंगी:
(क) प्रत्येक परिवाद में शीर्षक रहेगा “बिहार के लोकायुक्त के समक्ष
(ख) पूर्ण पता सहित परिबादकर्ता का/ के नामः
(ग) जिसके विरुद्ध परिवाद किया जा रहा हो उस व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम एवंपूर्ण पता:
(घ) क्या परिवाद प्रश्नाधीन कार्रवाई की तारीख से बारह महीने की समाप्ति के बादकिया जा रहा है?
(2) लोकायुक्त के समक्ष किया गया सभी परिवाद परिवादकर्ता द्वारा सम्यकपरूप से हस्ताक्षरित होंगे अथवा, यदि वह निरक्षर हो तो उसके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, किसी साक्षर व्यक्ति द्वारा, अभिप्रमाणित करने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता स्पष्ट रूप से प्रकट करते हुए सम्यक रूप से अभिप्रमाणित होगा।
(3) प्रत्येक परिवाद-पत्र नियम- में यथा विहित एक शपथ पत्र द्वारा समर्पित होगा।
5.फीस :- लोकायुक्त के समक्ष परिवाद की अर्जी दाखिल करने के लिए न्यायिक स्टाम्प में 100/- (एक सौ रूपये) की फीस दी जाएगी।
परन्तु यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में उचित समक्षा जाए तो लोकायुक्त फीस का उदग्रहण छोड़ सकेगी।