बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2017
No: 8 Dated: Apr, 20 2017
[बिहार अधिनियम 8, 2017]
बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2017
बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 16, 2006) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत-गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :
1. संक्षिप्त नाम, एवं प्रारम्भ | – (1) यह अधिनियम "बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2017" कहा जा सकेगा।
(2) यह राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा। 2. बिहार अधिनियम 16, 2006 का प्रस्तावना निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा : -
"प्रस्तावना | – भारत के संविधान के अनुच्छेद 195 सहपठित अनुच्छेद् 245 एवं अनुच्छेद् 246(3) में उल्लिखित प्रावधान के अधीन बिहार विधान मण्डल के सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन अवधारित करने के लिए अधिनियम । "
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव।