No: -- Dated: Jan, 30 2015

बिहार विधायी कार्य सेवा (भर्ती, प्रोन्नत्ति एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2015

Bihar Legislative Work Service (Recruitment Promotion and Service conditions) (Amendment) Rules 2015

बिहार के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद- 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार विधायी कार्य सेवा (भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है,

1. संक्षिप्त नाम एवं विस्तार (1) यह नियमावली बिहार विधायी कार्य सेवा (भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2015 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार केवल विधि विभाग, बिहार सरकार तक होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार विधायी कार्य सेवा (भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2014 के नियम-8 में संशोधन। उक्त नियमावली के नियम-8 में प्रयुक्त शब्द " इस नियमावली के प्रारम्भ होने की तारीख को " के बाद तथा शब्द "अर्हक पदाधिकारियों और कर्मचारियों" के पूर्व शब्द "विधि विभाग में कार्यरत बिहार सचिवालय सेवा या अन्य सेवा के" शब्द "बिहार सरकार अथवा भारत सरकार के सचिवालय के कार्यालयों अथवा अन्य सेवा के कार्यालयों में विधायी कार्य का अनुभव रखनेवाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों अथवा " द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

3. बिहार विधायी कार्य सेवा (भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2014 के नियम - 9 का प्रतिस्थापन। उक्त नियमावली का नियम 9 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

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