No: 23 Dated: Dec, 22 2011

[बिहार अधिनियम 23, 2011] 

बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 

प्रस्तावना -भूमि के दाखिल खारिज की प्रक्रिया को वर्तमान समय की आवश्यकताओं के साथ सहगामी बनाने और इसे विनियमित करने हेतु उपबन्ध करने के लिए अधिनियम। 

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नरूप में यह अधिनियमित हो : 

अध्याय-I 

प्रारंभिक

 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-(1) यह अधिनियम “बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011” कहा जा सकेगा। 

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। 

(3) यह सरकार द्वारा बिहार राजपत्र में यथा अधिसूचित तिथि से प्रवृत्त होगा। 

2. परिभाषाएँ। इस अधिनियम में, जबतक कोई बात विषय या संदर्भ में विरूद्ध न हो, 

(1) "दाखिल खारिज" से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति का किसी होल्डिंग अथवा उसके भाग में अधिकार के अंतरण के फलस्वरूप चालू खतियान, अभिधारी खाता-पंजी तथा खेसरा पंजी के इन्द्राजों में निम्नलिखित किसी उपाय/लिखत द्वारा परिवर्तन : 

  (क) क्रय-विक्रय, दान; 

  (ख) विनिमय; 

  (ग) होल्डिंग का बंटवारा; 

  (घ) विरासत/निर्वसीयत उत्तराधिकार अथवा वसीयती; 

  (ङ) विल; 

  (च) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन न्यायालय का आदेश/डिक्री; 

  (छ) बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के अधीन न्यायालय का आदेश/डिक्री; 

  (ज) सक्षम प्राधिकार द्वारा लोक भूमि की बन्दोबस्ती/अंतरण/समनुदेशन; 

  (झ) भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत अर्जन; 

  (ञ) बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 के अधीन प्रदत्त भूमि; 

  (ट) बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति वासगीत काश्तकारी अधिनियम, 1947 के अधीन वासगीत स्थल की बन्दोबस्ती; 

  (ठ) क्रय नीति, 2010 के अधीन महादलित परिवारों के लिए रैयती भूमि का त्रिपक्षीय क्रय;

  (ड)  कोशी क्षेत्र (रैयतों को भूमि वापसी) अधिनियम, 1951 के अधीन पूर्व रैयत को भूमि का प्रत्यावर्त्तन; भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन पूर्व रैयत को भूमि का प्रत्यावर्त्तन; 

  (ण) बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 के अधीन अधिशेष भूमि की बन्दोबस्ती, अथवा;

  (त) किसी अन्य उपाय/लिखत द्वारा जिसे सरकार समय-समय पर अधिसूचित कर सकती है।

(2)  "खतियान" से अभिप्रेत है बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 के अध्याय-X के अधीन अंतिम रूप से प्रकाशित नवीनतम अधिकार अभिलेख; 

(3) "चालू खतियान' से अभिप्रेत है विहित प्रपत्र में संधारित अंतिम रूप से प्रकाशित अंतिम अधिकार अभिलेख के पश्चात् अद्यतन किया गया अधिकार अभिलेख जो किसी व्यक्ति के किसी होल्डिंग अथवा उसके भाग में अधिकार के परिवर्तन को दर्शाता है;

(4) "अभिधारी खाता पंजी” से अभिप्रेत है विहित प्रपत्र में संधारित राजस्व ग्रामवार पंजी जो राजस्व ग्राम के विभिन्न अभिधारियों द्वारा धारित भूमि का ब्यौरा तथा भूमि धारण के फलस्वरूप सालाना लगान एवं सेस के साथ ही साथ उनसे सालाना लगान एवं सेस की वसूली दर्शाता है;

(5) "सक्षम प्राधिकार से अभिप्रेत है सम्बन्धित अधिनियम/नियमावली/हस्तक के अधीन किसी लोक भूमि को बन्दोबस्त/अंतरण/समनुदेशन करने हेतु प्राधिकृत प्राधिकारी; 

(6) "अंचल अधिकारी से अभिप्रेत है सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त पदाधिकारी या इस अधिनियम के अधीन अंचल अधिकारी के किसी एक या सभी कृत्यों के निर्वहन के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य पदाधिकारी; 

(7) "भूमि सुधार उप समाहर्ता” से अभिप्रेत है सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त पदाधिकारी या इस अधिनियम के अधीन भूमि सुधार उप समाहर्ता के किसी एक या सभी कृत्यों के निर्वहन करने के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य पदाधिकारी; 

(8) “समाहर्ता” से अभिप्रेत है जिला का समाहर्त्ता; 

(9) "अपर समाहर्ता" से अभिप्रेत है जिला का अपर समाहर्ता या इस अधिनियम के अधीन अपर समाहर्ता के किसी एक या सभी कृत्यों के निर्वहण के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य पदाधिकारी;

(10) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है समाहर्ता द्वारा इस रूप में नियुक्त कोई कर्मचारी या इस अधिनियम के अधीन किसी हल्का के कर्मचारी के किसी एक या सभी कृत्यों के निर्वहण के लिए समाहर्ता द्वारा अधिसूचित कोई अन्य कर्मचारी; 

(11) "अंचल निरीक्षक से अभिप्रेत है सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त कोई पदाधिकारी या इस अधिनियम के अधीन अंचल निरीक्षक के किसी एक या सभी कृत्यों के निर्वहण के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य पदाधिकारी; 

(12) "हल्का" से अभिप्रेत है कर्मचारी के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राजस्व प्रशासन की सबसे छोटी प्रशासनिक ईकाई;

(13)  "अभिधारी" शब्द का वही अर्थ है जो बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 में इसके प्रति समनुदेशित किया गया हो; 

(14) "होल्डिंग” से अभिप्रेत है किसी रैयत द्वारा धारित भूमि का एक या अनेक ऐसे खण्ड जो एक पृथक अभिधृति के अंग हो;

(15) "रैयत' शब्द का वही अर्थ है जो बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 में इसके प्रति स किया गया हो;

(16) "निबंधित” से अभिप्रेत है भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908 के अधीन निबंधित कोई दस्तावेज; 

(17) "निबंधन प्राधिकार" से अभिप्रेत है भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908 के अधीन निबंधन प्राधिकारी; 

(18) "शुद्धि-पत्र" से अभिप्रेत है अंचल अधिकारी द्वारा किसी होल्डिंग अथवा उसके भाग के दाखिल खारिज करने के आदेश पारित करने के उपरांत आदेश के अनुरूप चालू खतियान, अभिधारी खाता पंजी एवं खेसरा पंजी में परिवर्तन करने हेतु विहित प्रपत्र में अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत पर्ची: 

(19) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा विहित;

(20) "प्रपत्र" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा विहित प्रपत्र; 

(21) "खेसरा पंजी” से अभिप्रेत है विहित प्रपत्र में संधारित पंजी जो राजस्व ग्राम के खेसरों के ब्यौरों के साथ उनके अभिधारियों को दर्शाती है; "दाखिल खारिज याचिका 

(22) “पंजी” से अभिप्रेत है विहित प्रपत्र में संधारित पंजी जिसमें अंचल अधिकारी के समक्ष दायर की गयी दाखिल खारिज याचिकाएँ पंजीकृत की जाती हैं; 

(23) “दाखिल खारिज पंजी" से अभिप्रेत है विहित प्रपत्र में संधारित पंजी जिसमें अंचल अधिकारी द्वारा पारित किए गए दाखिल खारिज आदेश दर्ज किए जाते हैं; 

(24) "राजस्व ग्राम” से अभिप्रेत है राजस्व ग्राम के रूप में अधिसूचित कोई ग्राम जिसकी एक अलग राजस्व थाना संख्या हो; 

(25) "सरकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार; 

(26) "जमाबंदी से अभिप्रेत है अभिधारी खाता पंजी में प्रत्येक अभिधारी को आवंटित पन्ना की संख्या जिसमें उनके अभिधृतियों के ब्यौरे के साथ ही साथ लगान एवं सेस की माँग एवं वसूली दर्ज की जाती है; 

(27) "लोक भूमि" से अभिप्रेत है कोई भूमि जिसे बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के अधीन लोक भूमि परिभाषित की गयी हो। 

Full Document