No: 10 Dated: Aug, 13 2013

[बिहार अधिनियम 10, 2013]

बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) अधिनियम, 2013 

    बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 का संशोधन करने के लिए अधिनियम | 

    भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। (1) यह अधिनियम "बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) अधिनियम, 2013" कहा जा सकेगा। 

    (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। 

    (3) यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 की धारा-14 में संशोधन:- (1) उक्त अधिनियम, 2009 की धारा-14 की उप-धारा (1) का वर्तमान परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा : 

    "परन्तु आयुक्त अपील दाखिल करने में 30 (तीस) दिनों की कालावधि से अधिक विलम्ब को माफ कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाय कि विहित कालावधि के भीतर अपील नहीं दाखिल करने का पर्याप्त कारण था: ॥ 

(2) उक्त अधिनियम, 2009 की धारा-14 की उप-धारा (1) के परन्तुक के बाद निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा: 

    "परन्तु और कि कोई व्यक्ति, जो सक्षम प्राधिकार के न्यायालय में मामले का पक्षकार नहीं था तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा पारित आदेश से प्रतिकूलतः प्रभावित हुआ हो, अपीलीय प्राधिकार की इजाजत प्राप्त करके, अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर कर सकेगा। अपीलीय प्राधिकार, अपने न्यायालय में सीधे अपील दायर करने के लिए पूर्वोक्त इजाजत देने हेतु अपने समक्ष दायर अर्जी का निपटारा, ऐसी अर्जी दायर किए जाने के 21 (इक्कीस) कार्य दिवसों के भीतर, करेगा।" 

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, 
उज्जवल कुमार दूबे,    
सरकार के संयुक्त सचिव ।

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