No: 9 Dated: May, 22 2011

[बिहार अधिनियम 9, 2011 ] 

बिहार समेकित जाँच-चौकी प्राधिकार अधिनियम, 2011 

प्रस्तावना :- वाणिज्य कर, पर्यावरण एवं वन, परिवहन, उत्पाद और खनन विभागो के लिए बिहार राज्य की सीमाओं से लगे निर्दिष्ट स्थलों पर समेकित जाँच–चौकियों के कार्यकलाप को नियंत्रण और प्रबंधन हेतु बिहार समेकित जाँच-चौकी प्राधिकार की स्थापना और सम्बद्ध विभागों का उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक अन्य सहबद्ध विषयों के लिए अधिनियम । 

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : 

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।-(1) यह अधिनियम "बिहार समेकित जाँच-चौकी प्राधिकार अधिनियम, 2011" कहा जा सकेगा। 

  (2) यह बिहार के अन्य पड़ोसी राज्यों की सीमाओं पर बिहार सरकार द्वारा स्थापित सभी समेकित जाँच-चौकियों पर तथा राज्य के अन्दर बिहार सरकार द्वारा स्थापित सभी समेकित जाँच-चौकियों पर लागू होगा। 

  (3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। 

2. परिभाषाएँ।- जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में 

  (क) "नियत दिन" से अभिप्रेत है वह तारीख जबसे धारा-3 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकार स्थापित हुआ हो; 

  (ख) “प्राधिकार से अभिप्रेत है, धारा-3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित बिहार समेकित जाँच-चौकी; 

  (ग) "अध्यक्ष से अभिप्रेत है, धारा-3 की उप-धारा (3) के खंड (क) के अधीन नियुक्त प्राधिकार के अध्यक्षः 

  (घ) "समेकित जाँच चौकी से अभिप्रेत है, कोई सीमा चौकी या सीमा चौकी से भिन्न कोई चौकी जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे; ।

  (ङ) “अधिसूचना” से अभिप्रेत है, बिहार सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना; 

  (च) "विहित” से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित; 

  (छ) “विनियम" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकार द्वारा बनाए गए विनियम; 

  (ज) "सरकार से अभिप्रेत है, बिहार सरकार; 

  (झ) इस अधिनियम में प्रयुक्त वैसे शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ जो परिभाषित नहीं है लेकिन बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, बिहार प्रवेश कर अधिनियम, बिहार उत्पाद अधिनियम, बिहार मोटर वाहन नियमावली, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 एवं ऐसे अन्य अधिनियम जो वन संरक्षण तथा इसके रोक-थाम से संबंधित हो, बिहार खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम 1957, बिहार खनिज (अवैध खनन की रोकथाम भूत्तव, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली 2003, बिहार लघु खनन छूट (Concession) नियमावली, 1972, आयकर अधिनियम 1961, कम्पनी अधिनियम 1956 या इसके अन्तर्गत बनी नियमावली में परिभाषित है के वही अर्थ होंगे जो इन अधिनियमों में इनके प्रति क्रमशः समनुदेशित किये गए हैं। 

3. प्राधिकार का गठन।- (1.) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक प्राधिकार की स्थापना की जाएगी, जिसे बिहार समेकित जाँच चौकी प्राधिकार कहा जाएगा, जो बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से नियत दिन से प्रभावी होगा। वित्त विभाग, बिहार सरकार, का उक्त प्राधिकार पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा। 

(2.) प्राधिकार उपर्युक्त नाम से जाना जायेगा, जिसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मुहर के साथ चल और अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण, प्राप्ति एवं निष्पादन एवं संविदा की शक्तियाँ होंगी एवं उस नाम से वह वाद चलाएगा और उसपर वाद चलाया जाएगा। 

(3.) प्राधिकार का गठन निम्नलिखित को मिलाकर किया जायगा: 

  (क) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार प्राधिकार के पदेन अध्यक्ष होंगे; 

  (ख) सदस्य (योजना एवं विकास) तथा सदस्य (वित्त);

  (ग) कम-से-कम दो, लेकिन दस से अनधिक पदेन, वैसे सदस्यगण, जो बिहार सरकार के द्वारा बिहार सरकार के विभागाध्यक्ष की पंक्ति से अन्यून पंक्ति के अधिकारियों के बीच से नियुक्त होगें और जो वित्त, वाणिज्य कर, पर्यावरण एवं वन, परिवहन, उत्पाद, खान एवं गृह विभाग का प्रतिनिधित्व करते हों, 

  (घ) जाँच-चौकी के ऑपरेशन, प्रशासन एवं सुसाध्य बनाने से संबंधित विषयों पर विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्तियों में से बिहार सरकार द्वारा नियुक्त अधिक-से-अधिक दो सदस्य; 

  () एक सदस्य सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक अधिकारी; 

  (च) व्यापार तथा उद्योग क्षेत्र से अधिकतम दो सदस्य।

(4.) प्राधिकार का प्रधान कार्यालय, पटना, बिहार में होगा।

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