No: 7 Dated: Apr, 18 2018
शुद्धि पत्र
महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-57576 दिनांक 17.08.2017 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-7/ स्था0-1-3-01/2010सा0प्र01852 दिनांक 16.02.2017 के द्वारा अधिसूचित बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम-8 में उल्लिखित परिशिष्ट-ग (Appendix-C) के उपनियम-8 (Clause-8) को निम्नांकित परंतुक (Proviso) के साथ पढ़ा जाय:---
"महिला एवं अस्थि विकलांग अभ्यर्थियों सहित आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों के लिए प्रारंभिक परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक में 5 प्रतिशत की छूट होगी।
इसी प्रकार महिला एवं अस्थि विकलांग अभ्यर्थियों सहित आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक सैद्धांतिक पत्र में न्यूनतम अहाक में 5 प्रतिशत की छूट होगी एवं लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के न्यूनतम अहर्ताक कुल 45 प्रतिशत होंगे।"
अधिसूचना में अंकित शेष बिन्दु यथावत् रहेंगे।
अधिसूचना संख्या-7/स्थाo-1-3-01/2010सा0प्र0-1852 दिनांक 16.02.2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
(शिवमहादेव प्रसाद)
सरकार के अवर सचित ।