No: 5469 Dated: Apr, 03 2013
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :(i) यह नियमावली "बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2013" कही जायेगी।
(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(iii) यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत होगा।
2. बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 के नियम-5 के खंड (ग) के उपखंड (i). (ii) एवं (iii) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः
(i) परिशिष्ट- "क' में यथाइंगित उपयुक्तता पारामीटरों के अध्यधीन 65 प्रतिशत पद असैनिक न्यायाधीश (बरीय कोटि) की प्रोन्नति से मेधा-सह-वरीयता के सिद्धांत पर भरे जायेंगे।
(ii) पटना उच्च न्यायालय द्वारा संचालित, तीन वर्षों से अन्यून सेवा वाले असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) के बीच से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से मेधा के आधार पर 10 प्रतिशत पद भरे जायेंगे। परिशिष्ट- 'ख' में यथाविनिर्दिष्ट प्रक्रिया एवं परीक्षा के अनुसार चयन किया जायेगा।
(iii) शेष 25 प्रतिशत पद पात्र अधिनक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा, उच्च न्यायालय, पटना के विनिश्चय/ निदेश के अनुसार आयोजित लिखित एवं मौखिक जाँच के आधार पर भरे जायेंगे। उच्च न्यायालय अभ्यर्थियों के संक्षिप्त सूचीकरण के विचार से स्क्रीनींग टेस्ट आयोजित करने हेतु विनिश्चय कर सकेगा। स्क्रीनींग टेस्ट में प्राप्त अंक लिखित जाँच में शामिल होने के लिए पात्रता का निर्धारण करने हेतु प्रासंगिक होगा। ऐसा अंक अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के निर्धारण के लिए परिगणित नहीं किया जायेगा। स्क्रीनींग टेस्ट, यदि आयोजित होता है तो, स्क्रीनींग टेस्ट में प्राप्त अंक के आधार पर, नियुक्ति के लिए रिक्तियों की लगभग दस-गुना की संख्या में अभ्यर्थियों को लिखित जाँच के लिए बुलाया जायेगा। रिक्तियों की लगभग तीन-गुना की संख्या में अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर मौखिक जाँच के लिए बुलाया जायेगा। परिशिष्ट-'ग' में विनिर्दिष्ट व्योरे के अनुसार एवं उच्च न्यायालय, पटना के विनिश्चय/निदेश के अनुसार स्क्रीनींग/लिखित एवं मौखिक जाँच परीक्षा संचालित की जायेगी।
तदनुसार परिशिष्ट- 'क', 'ख' एवं 'ग' बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 में जोडे जायेंगे तथा उक्त नियमावली के हिस्से होंगे :--
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