बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली 2013
No: 17363 Dated: Dec, 17 2014
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
शुद्धि पत्र
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-5469 दिनांक 03.04.2013 की अंग्रेजी पाठ की कंडिका-2(a) में उल्लेखित "Those officers whose A.C.Rs. of last year are not found satisfactory for the purpose of promotion shall not be included in the list of eligible officers." के स्थान पर "Those officers whose A.C.Rs. of last five years are not found satisfactory for the purpose of promotion shall not be included in the list of eligible officers." पढ़ा जाय।
2. जबकि अधिसूचना संख्या-5469 दिनांक 03.04.2013 की हिन्दी पाठ की कंडिका-2(a) में निम्नरूपेण है:-
"वैसे पदाधिकारियों, जिनका विगत पाँच वर्षों का चारित्री प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ संतोषजनक नहीं पाया जाता हो, योग्य पदाधिकारियों की सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।"
(रामेश्वर प्रसाद दास)
सरकार के उप सचिव ।