No: 207 Dated: Mar, 26 2010
26 मार्च 2010 सं0 3/एम-102/2007-1198—भारत–संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल समूह 'घ' के पदों पर भर्ती की प्रकिया एवं सेवा शर्तों का निर्धारण करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं
1. नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ (1) यह नियमावली "बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2010" कही जा सकेगी ।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा तथा सचिवालय विभागों एवं मुफस्सिल कार्यालयों पर समान रूप से लागू होगा ।
(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।
2. परिभाषाएँ :- इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो
(क) 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
(ख) 'चयन समिति' से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम–6 में गठित चयन समिति;
(ग) “नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है नियम-8 के अंतर्गत प्राधिकृत प्राधिकार; तथा
(घ) “पैनेल' से अभिप्रेत है चयन समिति द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची ।
3. अर्हता :- समूह 'घ' के पदों पर सीधी भर्ती बेसिक ग्रेड के वेतनमान में होगी । भर्ती हेतु
(i) उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण होगी ।
(ii) उम्मीदवारों को स्वस्थ होना एवं साइकिल चलाने का ज्ञान होना आवश्यक होगा । महिला उम्मीदवार के मामले में साइकिल चलाने की अर्हता से छूट रहेगी ।
(iii) उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु वही होगी जैसा कि राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय ।
(iv) उम्मीदवार का नाम निकटतम नियोजनालय में निबंधित होना आवश्यक होगा ।
4. रिक्तियों का अनिवार्य विज्ञापन :- विज्ञापन के द्वारा यथासाध्य नियोजनालय के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जायेगा । प्रत्येक आवेदक आवेदन में नियोजनालय निबंधन संख्या उद्धृत करेंगे । यदि किसी कारणवश नियोजन पदाधिकारी उनका नाम अनुशंसित नहीं करते हैं तो निबंधन संख्या के आधार पर आवेदन स्वीकार किया जायेगा । प्राप्त आवेदनों पर विचार कर चयन समिति द्वारा पूरे एक वित्तीय वर्ष के लिए रिक्तियों के विरूद्ध आरक्षण कोटिवार पैनेल तैयार किया जायेगा ।
5. आरक्षण/रोस्टर :- रिक्तियों का आकलन प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रिल को करने के पश्चात् ही वास्तविक एवं संभावित रिक्तियों के अनुसार रोस्टर पंजी क्लीयर कराकर, आरक्षण कोटिवार, अनुशंसित पैनेल से नियुक्ति की जा सकेगी ।
6. चयन समितियाँ :- (1) चयन समितियाँ दो स्तरों पर होंगी-
(क) विभागीय स्तर पर,
(ख) जिला स्तर पर।
(2) विभागीय स्तर पर गठित चयन समिति संबंधित विभाग एवं उससे संलग्न कार्यालय/कार्यालयों में भर्ती हेतु पैनेल तैयार कर सकेगी। जिला स्तर पर गठित चयन समिति जिला स्तरीय सभी प्रकार के कार्यालयों में भर्ती हेतु पैनेल तैयार कर सकेगी । प्रमंडल स्तरीय कार्यालय जिस जिला के मुख्यालय में अवस्थित होंगे उस जिला के जिला पदाधिकारी की अध्यक्षतावाली चयन समिति के दायरे में रहेंगे ।
(3) चयन समिति का गठन अनुसूची-1 के अनुसार होगा ।
(4) चयन समितियों द्वारा तैयार की गयी पैनेल के आधार पर उस वित्तीय वर्ष में (अगले 31 मार्च तक) नियुक्ति की जा सकेगी । पैनेल की वैधता विभाग में अनुशंसा प्राप्त होने की तिथि से एक साल तक ही रहेगी।
7. सभी नियुक्तियाँ मूल कोटि में की जायेगी ।
8. नियुक्ति प्राधिकार :- (1) विभागाध्यक्ष या संबंधित सक्षम प्राधिकार नियुक्ति प्राधिकार होंगे । उनकी यह शक्ति किसी भी हालत में प्रत्यायोजित नहीं की जायेगी । वैसे विभाग जहाँ निदेशालय/संलग्न कार्यालय नहीं हैं, वहाँ विभागीय प्रधान सचिव/सचिव के अनुमोदन से उप सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति की जा सकेगी ।
(2) प्रमंडल एवं जिला स्तर पर किसी भी कार्यालय में नियुक्ति संबंधित कार्यालय में नियुक्ति हेतु सक्षम नियुक्ति प्राधिकार द्वारा की जा सकेगी