बिहार समूह ''घ'' (भर्ती और सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2013
No: 3/8041 Dated: May, 22 2013
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
।। अधिसूचना ।।
भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल "बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा-शत) नियमावली, 2010" (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:
1. नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।- (1) यह नियमावली "बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा-शर्ते) (संशोधन) नियमावली. 2013' कही जा सकेगी।
(2) यह तुरत प्रवृत्त होगी।
2. उक्त नियमावली के नियम-6 के उपनियम (2) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा:-
“परन्तु बिहार भवन एवं बिहार निवास, नई दिल्ली में भर्ती हेतु पैनल तैयार करने के प्रयोजनार्थ, एक चयन समिति का गठन प्रधान स्थानिक आयुक्त/ स्थानिक आयुक्त. बिहार द्वारा किया जाएगा।"
3. उक्त नियमावली के नियम-6 के उपनियम (3) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा:-
"परन्तु बिहार भवन एवं बिहार निवास, नई दिल्ली में भर्ती हेतु पैनल तैयार करने के प्रयोजनार्थ, एक चयन समिति का गठन प्रधान स्थानिक आयुक्त/ स्थानिक आयुक्त. बिहार द्वारा किया जाएगा।
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(बशिष्ठ सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव ।