बिहार समूह ''घ'' (भर्ती और सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2012
No: 3-16970 Dated: Dec, 12 2012
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
।। अधिसूचना ।।
भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल "बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा-शर्त) नियमावली, 2010" में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:
1. नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।- (1) यह नियमावली "बिहार समूह 'घ' (भर्ती एवं सेवा-शत) (संशोधन) नियमावली, 2012" कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा तथा यह सचिवालय के विभागों एवं मुफस्सिल कार्यालयों पर समान रूप से लागू होगी ।
(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी।
2. उक्त नियमावली की कंडिका-3(i) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है___
"3(i) उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं (मैट्रिक) उत्तीर्ण या समकक्ष होगी।"
बिहार राज्यपाल के आदेश से.
(नवीन चन्द्र झा)
सरकार के संयुक्त सचिव ।