No: 21262 Dated: Nov, 30 2022

Bihar Government Servants (Computer Competency Test Examination) Rules, 2022

भारत - संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों के अधीन बिहार राज्यपाल राज्य सरकार के कर्मियों द्वारा कम्प्यूटर सक्षमता हासिल करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं.

1. नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ - (1) यह नियमावली "बिहार सरकारी सेवक (कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा) नियमावली 2022 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगी ।

(4) यह मात्र बिहार सचिवालय सेवा के सहायक, पर्यवेक्षकीय संवर्ग (कनीय अभियंता सहित ) के कर्मी एवं अन्य सेवा / संवर्ग के वैसे कर्मी, जिनकी सेवा / संवर्ग नियमावली में कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता का प्रावधान हो, पर लागू होगी।

2. परिभाषाएँ - इस नियमावली में

(क) 'राज्य सरकार’ से अभिप्रेत है, बिहार राज्य सरकार;

(ख) 'बिपार्ड' से अभिप्रेत है, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान;

(ग) 'नियत तिथि' से अभिप्रेत है, इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि: 

(घ) 'परीक्षा' से अभिप्रेत है, कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा ।

3. कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा - 

(क ) बिहार सचिवालय सेवा के सहायक, पर्यवेक्षकीय संवर्ग (कनीय अभियंता सहित ) के कर्मी एवं अन्य सेवा / संवर्ग के वैसे कर्मी, जिनकी सेवा/संवर्ग नियमावली में कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता का प्रावधान हो, को उनकी सेवा / संवर्ग नियमावली में किसी अन्यथा प्रावधान के होते हुए भी ऐसी प्रत्येक सेवा / संवर्ग में सम्पुष्टि के लिए बिपार्ड द्वारा संचालित कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना आवश्यक होगा ।