बिहार सरकारी सेवक आचरण (संशोधन) नियमावली, 2017
No: 3/1823 Dated: Feb, 16 2017
संख्या -3/एम-75/2008 सा1823/ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976' में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:- (1) यह नियमावली "बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली, 2017" कहीं जाएगी।
(2) यह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर प्रभावी होगी, जो बिहार राज्य के कार्यों से संबंधित किसी सिविल सेवा में या किसी पद पर नियुक्त हो और जो सरकार की नियमावली बनाने की शक्तियों के अध्यधीन हो।
(3) यह तुरत प्रवृत होगी।
2. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-4 का प्रतिस्थापन।- उक्त नियमावली, 1976 के नियम- 4 को निम्नलिखित, द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :
"4 - मादक पेयों और औषधों का उपभोग।- कोई सरकारी सेवक मादक पेय या औषध का उपभोग नहीं करेगा। प्रत्येक सरकारी सेवक तत्समय जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में प्रवृत्त मादक पेय या औषध सम्बन्धी विधि का कड़ाई के साथ अनुपालन करेगा।
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(केशव कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।