No: 12 Dated: Aug, 03 2018
[बिहार अधिनियम 12, 2018]
बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2018
बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 13, 2006) (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।
प्रस्तावना:-
चूँकि, बिहार राज्य में मत्स्य विकास की अपार संभावनाएँ है;
और, चूँकि, राज्य सरकार द्वारा परम्परागत मछुआरों को प्रशिक्षित करते हुए और तकनीकी सहायता देते हुए मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु कई कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं;
और, चूँकि, राज्य सरकार की यह नीति है कि जलकरों की बन्दोबस्ती, मत्स्यजीवी सहयोग समिति के साथ किया जाए, ताकि बेहतर प्रबंधन से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध हों;
और, चूंकि, प्रखण्ड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने के कारण सदस्यों के बीच विवाद की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए प्रावधानों को और स्पष्ट करने की आवश्यकता है।
भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो -
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:-(1) यह अधिनियम "बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2018" कहा जा सकेगा।
(2)इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
2. बिहार अधिनियम, 13, 2006 की धारा – 5 में संशोधन: – (1) उक्त अधिनियम, 2006 की धारा -5 की शब्द "सात" को शब्द "पाँच" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और उसके अंत में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जायेगा :
"मत्स्यजीवी सहयोग समिति के साथ जितनी अवधि के लिए जलकरों की बंदोबस्ती की जायेगी, उतनी ही अवधि के लिए समिति, अपने सदस्यों को बंदोबस्ती करते हुए पट्टा निर्गत करेगी।
(2) धारा-5 के अंत में निम्नलिखित परंतक जोड़ा जाएगा :
"परन्तु नई बन्दोबस्ती की अवधि, प्रबंध समिति के कार्यकाल की अवधि तक सीमित रहेगी।
3. बिहार अधिनियम 13, 2006 की धारा -7 में संशोधन – (1)उक्त अधिनियम 2006 की धारा –7 (xii)(ख) में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा :
"सदस्य, समिति एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी के बीच समस्त राशि का लेन-देन बैंक खाता के माध्यम से ही होगा।
(2) उक्त अधिनियम 2006 की धारा –7 (xii)(ड.) में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा :
"जिला मत्स्य पदाधिकारी से परवाना प्राप्त होते ही समिति तत्क्षण अपने सदस्यों को स्थायी पट्टा निर्गत करेगी"।
4. बिहार अधिनियम 13, 2006 की धारा -13 में संशोधन। उक्त अधिनियम 2006 की धारा -13 (iv) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :
"मछलियों के आने-जाने के रास्ते पर बाड़ी या किसी प्रकार का घेरा, नदियों एवं जलाशयों में, प्रत्येक वर्ष 15 जून से 15 अगस्त तक की अवधि के लिए ही प्रतिबंधित होगा।
5. बिहार अधिनियम 13, 2006 की धारा -17 में संशोधन | - उक्त अधिनियम 2006 की धारा -17 की उपधारा (i) के खंड (ड.) के बाद निम्नलिखित नया खंड (च) जोड़ा जायेगा:
"बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा –7 (i) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के बिना किसी मत्स्यजीवी सहयोग समिति द्वारा अपने सदस्यों के साथ की गई बन्दोबस्ती की अवधि में परिवर्तन करना"।
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन ,
सरकार के सचिव।