बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2009
No: 2 Dated: Jan, 05 2010
[बिहार अधिनियम 2, 2010]
बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2009
प्रस्तावना:- राजकोषीय प्रबंधन के लिए वित्तीय वर्ष 2009-10 में राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.5 (तीन दशमलव पाँच) प्रतिशत स्तर पर बनाये रखने के निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य को संशोधित करने हेतु अधिनियम।
भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ - (1) यह अधिनियम “बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2009” कहा जा सकेगा ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र में इस निमित नियत करे ।
2, बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2009 की धारा-2 में संशोधन :- बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा 3 (क) में बिहार अधिनियम 3, 2009 द्वारा किये गये संशोधन “वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन दशमलव पाँच (3.5) प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन (3) प्रतिशत पर बनाये रखेगी" को "वर्ष 2008-09 के लिये राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3,5 प्रतिशत तक तथा वर्ष 2009-10 के लिये राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के चार प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन (3) प्रतिशत स्तर पर बनाये रखेगी" शब्दावली से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
3, बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2009 की धारा- 3 में संशोधन :- बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा 9 (2)(ख) में बिहार अधिनियम 3, 2009 द्वारा किये गये संशोधन "वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 तक राजकोषीय घाटा को घटाकर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत एवं वर्ष 2010-11 से राजकोषीय घाटा को घटाकर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक लायेगी" को प्रतिस्थापित करते हुए "वर्ष 2008-09 के लिये राजकोषीय घाटा को घटाकर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3,5 प्रतिशत तक तथा वर्ष 2009-10 के लिये राजकोषीय घाटा को बढ़ाकर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत एवं वर्ष 2010-11 से राजकोषीय घाटा को घटाकर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक लायेगी” शब्दावली से अन्तः स्थापित किया जायेगा ।
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
दिलीप कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।