बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2009
No: 3 Dated: Mar, 19 2009
[बिहार अधिनियम 3, 2009]
बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2009
राजकोषीय प्रबंधन के लिए वित्तीय वर्ष 2008-09 तक राजस्व घाटा को समाप्त करने एवं राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत स्तर पर बनाये रखने हेतु निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य को संशोधित करने हेतु अधिनियम ।
भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :- (1) यह अधिनियम "बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2009" कहा जा सकेगा ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र में इस निमित्त नियत करे ।
2. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा-3 में संशोधन :- बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा-3 'क' में उल्लिखित “वित्तीय वर्ष 2008-09 से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत स्तर पर बनाये रखेगी' को "वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन दशमलव पाँच (3.5) प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन (3) प्रतिशत स्तर पर बनाये रखेगी" शब्दावली से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
3. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा-9 में संशोधन :- उक्त अधिनियम की धारा-9 (2)(ख) में 'और' के बाद उल्लिखित "वर्ष 2008-09 तक राजकोषीय घाटा को घटाकर सराघउ के 3 प्रतिशत तक लायेगी" शब्दाबली को प्रतिस्थापित करते हुए “वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 तक राजकोषीय घाटा को घटाकर सराव्ध उ० के 3.5 प्रतिशत एवं वर्ष 2010-11 से राजकोषीय घाटा को घटाकर सराव्यउ० के 3 प्रतिशत तक लायगी" शब्दावली से अन्तःस्थापित किया जायेगा ।
बिहार राज्यपाल के आदेश से
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सचिव ।