No: 3 Dated: Jan, 06 2017

[बिहार अधिनियम 3, 2017 ] 
बिहार वित्त सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) (निरसन) अधिनियम, 2016 
बिहार वित्त सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) अधिनियम, 1990 (बिहार अधिनियम 16, 1990) को निरसित करने के लिए अधिनियम। 

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: 
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:- (1) यह अधिनियम "बिहार वित्त सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) (निरसन) अधिनियम 2016" कहा जा सकेगा। 
    (2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा। 
    (3) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा। 
2. निरसन एवं व्यावृति:- (1) बिहार वित्त सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) अधिनियम, 1990 (बिहार अधिनियम 16, 1990) एतद्वारा निरसित किया जाता है। 
    (2) इस निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत किसी शक्ति के प्रयोग में किये गये कुछ भी या की गयी किसी कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। 

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, 
उज्ज्वल कुमार दुबे,        
सरकार के सचिव ।
      

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