No: 3 Dated: Apr, 01 2013

[बिहार अधिनियम 3, 2013] 
बिहार वित्त अधिनियम, 2013

प्रस्तावना- बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005), बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 एवं बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 1994 (बिहार अधिनियम 8, 1994) में संशोधन करने के लिए अधिनियम। 
भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: 
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ - (1) यह अधिनियम "बिहार वित्त अधिनियम, 2013" कहा जा सकेगा। 
    (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। 
    (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा। 

भाग-1 
बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) में संशोधन 

2. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 ( अधिनियम 27, 2005) में एक नई धारा-15ख का अंतःस्थापन:- बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-15क के बाद निम्नलिखित नई धारा-15ख अंतःस्थापित की जायेगी, यथा 
   "15ख अधिनियम के अधीन देय कर के बदले नियत राशि अथवा नियत दर से कर का भुगतान (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी परंतु इस सम्बंध में बनाए गए नियमों के अधीन, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसे माल अथवा ऐसी श्रेणी या विवरण के माल तथा ऐसी शर्तों एवं निर्बधनों के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाएँ, किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यवहारियों को उनके द्वारा किसी संव्यवहार के सम्बंध में संदेय कर के बदले में, पचास हजार रूपयों से अनधिक एक नियत राशि अथवा ऐसी दर पर परिगणित किसी रकम का, जो संव्यवहार के मूल्य के पाँच प्रतिशत से अनधिक हो, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, संदाय करने की अनुमति दे सकेगी : 
परंतु यह कि राज्य सरकार संव्यवहार के विभिन्न मूल्य श्रेणी हेतु भिन्न राशियाँ विनिर्दिष्ट कर सकेगी। 
(2) अधिसूचना में, उप-धारा (1) के अधीन देय कर के भुगतान का समय तथा भुगतान की रीति राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाना वैध होगा। 
(3) ऐसे व्यवहारी जिन पर उप-धारा (1) के उपबंध लागू होते हों, 
(क) उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना, में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक राशि प्रभारित नही करेंगे; तथा 
(ख) उनके द्वारा किए गए बिक्रय के सम्बन्ध में कर–बीजक जारी करने के हकदार नहीं होंगे।" 

भाग-2 
बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 में संशोधन 

3. बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 10,2011) की धारा-7 में संशोधन:- बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 ( बिहार अधिनियम 10,2011) की धारा-7 की उप-धारा (1) का परंतुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा 
"परंतु किसी कार्य नियोजक के अतिरिक्त अधिनियम के अधीन कर भुगतान का दायी प्रत्येक व्यक्ति जिसने अधिनियम की धारा-8 की उप-धारा (3) के अधीन भुगतेय कर ब्याज सहित, यदि कोई हो, का भुगतान कर दिया है, के द्वारा इस धारा में निर्दिष्ट विवरणी दाखिल किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।" 

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