No: 3 Dated: Mar, 31 2016

[बिहार अधिनियम 3, 2016] 
बिहार उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2016 
(बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित) 
बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 में संशोधन करने के लिए अधिनियम|

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। 
1. संक्षिप्त नाम एवं आरंभ:- (1) यह अधिनियम "बिहार उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2016" कहा जा सकेगा। 
      (2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा। 
2. बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-1 का संशोधन:- (1) बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (बिहार एवं उड़ीसा अधिनियम II, 1915) (इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-1 की उप धारा (2) द्वारा निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः 
      (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। 
3. बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-2 की उपधारा (17) के पश्चात् एक नई उप धारा (17 क) का अंतःस्थापन:– धारा-2 की उप धारा (17) के पश्चात् निम्नलिखित नई उप धारा (17 क) अन्तःस्थापित की जाएगी, यथा: "(17 क)- सार्वजनिक स्थान से अभिप्रेत है कोई ऐसा स्थान जहाँ लोगों की पहुँच हो चाहे अधिकार से अथवा नहीं और इसमें आम लोगों द्वारा आने-जाने वाले सभी स्थान सम्मिलित हैं और इसमें कोई खुला स्थान भी सम्मिलित है।" 
4. बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-2 की उपधारा (21) के पश्चात एक नई उप धारा(22) का अंतःस्थापन:- (i) धारा-2 की उप धारा (21) के पश्चात् निम्नलिखित नई उप धारा (22) अंतःस्थापित की जाएगी, यथा : 
   "(22)- अनधिकृत स्थान से अभिप्रेत है वैसा स्थान जो सार्वजनिक स्थान हो और जहाँ विधिमान्य अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा पत्र को छोड़कर मद्यपान करने की अनुमति न हो।" 
5. बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-4 के बाद एक नई धारा-4 क का अंतःस्थापन:- (1) धारा-4 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा-4 क अंतःस्थापित की जाएगी, यथा:     "4क- मादक द्रव्य घोषित करने की शक्ति- धारा-2 के अधीन उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम या उसके किसी भाग के प्रयोजनार्थ ऐसी वस्तुओं या पदार्थों, जिसे मद्यसार (अल्कोहल) के प्रतिस्थानी के रूप में उपयोग किया जा सकता हो, मादक द्रव्यों के रूप में घोषित कर सकती है।" 
6. बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-19 का संशोधन:- (i)  (खंड-2) (ख) को हटाना बिहार उत्पाद अधिनियम 1915 (बिहार एवं उड़ीसा अधिनियम II, 1915) की धारा-19 की उपधारा (2) के खंड (ख) को हटा दिया जाएगा। 
      (ii) धारा-19 की उप धारा (4) का संशोधन- बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (बिहार एवं उड़ीसा अधिनियम II, 1915) की धारा-19 की उपधारा (4) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः 
   "(4)- इस अधिनियम और स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी निर्माणी, बोतलबंद (बॉटलिंग) संयंत्र, अनुज्ञप्तिधारी अथवा किसी व्यक्ति को निर्माण करने बोतलबंद करने, वितरण करने, बिक्री करने, रखने अथवा उसे पीने पर सभी मादक द्रव्यों अथवा किसी मादक द्रव्यों की बाबत या तो पूर्णरूपेण अथवा ऐसी शर्तों पर जो विहित किया जाय सम्पूर्ण बिहार में अथवा किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र में पूर्णरूपेण प्रतिबंध लगा सकेगी।" 
7. बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 के अध्याय VIII, "अपराध और शास्ति' के अधीन उपबंधो का संशोधन एवं प्रतिस्थापन:- (i) बिहार और उड़ीसा अधिनियम II, 1915 की धारा-47 का प्रतिस्थापन उक्त अधिनियम की धारा-47 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः 
"47- विधिविरूद्ध आयात, निर्यात, परिवहन, उत्पादन, स्वामित्व, विक्रय आदि के लिए शास्ति- जो कोई भी, इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन किसी नियम या किए गए आदेश या निर्गत अधिसूचना के उपबंधों के उल्लंघन या इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत किसी अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा–पत्र या पास के किसी शर्तों के उल्लंघन अथवा इस अधिनियम के अधीन निर्गत विधिमान्य अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा–पत्र अथवा पास के बिना -
      (क) किसी मादक द्रव्य का उत्पादन करता है, स्वामित्व रखता है, बिक्रय करता है, वितरण करता है, बोतल बंद करता है, निर्यात करता है, आयात करता है, ढोता है या हटाता है; या 
      (ख) किसी भांग/गाँजा पौधों की खेती करता है; या । (ग) कोई कारखाना, मद्यनिर्माणशाला, शराब कारखाना या भांडागार का निर्माण करता है या स्थापित करता है; 
      (घ) विक्रय के प्रयोजन से किसी मद्य को बोतल में भरता है; या 
      (ङ) किसी मादक द्रव्य के उत्पादन के प्रयोजनार्थ किसी सामग्री, आसवनी (स्टिल), बर्तन, उपकरण या उपस्कर अथवा परिसर जो कुछ भी हो, का उपयोग करता है, रखता है या उसके आधिपत्य में है; या
      (च) राज्य सरकार के प्रतीक चिह्न (लोगो) या किसी राज्य के प्रतीक चिह्न (लोगो) सहित या रहित कोई सामग्री अथवा फिल्म या आवरण (रैपर) या कोई अन्य चीज, जिसमें मादक द्रव्य को पैक किया जा सकता है, रखता है या किसी मादक द्रव्य के पैकिंग के प्रयोजनार्थ कोई उपकरण या उपस्कर या मशीन रखता है; या 
      (छ) कोई मादक द्रव्य बेचता हो, विहित मात्रा से परे कोई मादक द्रव्य संग्रह करता हो, रखता हो या क्रय करता हो; या 
      (ज) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त, स्थापित, प्राधिकृत या बने रहे किसी शराब कारखाना, मद्यनिर्माणशाला, भांडागार, भंडारण के अन्य स्थान से किसी मादक द्रव्य को हटाता है : 
        कम-से-कम दस वर्षों के कारावास जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा और कम से कम एक लाख का जुर्माना, जिसे बढ़ाकर दस लाख तक किया जा सकेगा, से दंडनीय होगा।

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